रामदेव ने हटाई 'शरबत जिहाद' टिप्पणी वाली वीडियो, हाईकोर्ट ने बंद किया मुकदमा
Amir Ahmad
9 May 2025 4:02 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया द्वारा योग गुरु रामदेव के खिलाफ दायर मुकदमे को बंद कर दिया, जिसमें उनके पूर्व रूह अफजा उत्पाद के खिलाफ उनकी शरबत जिहाद वाली टिप्पणी को लेकर मुकदमा दायर किया गया था।
जस्टिस अमित बंसल ने सीनियर एडवोकेट राजीव नायर द्वारा न्यायालय को सूचित किए जाने के बाद मुकदमा खारिज कर दिया कि रामदेव और पतंजलि फूड्स लिमिटेड द्वारा हलफनामा दायर किया गया कि विवादित वीडियो और पोस्ट हटा दिए गए।
इस महीने की शुरुआत में रामदेव ने पतंजलि के गुलाब के शरबत का प्रचार करते हुए दावा किया था कि हमदर्द के रूह अफजा से अर्जित धन का उपयोग मदरसों और मस्जिदों के निर्माण में किया जाता है। बाद में रामदेव ने अपनी टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने किसी ब्रांड या समुदाय का नाम नहीं लिया।
हमदर्द ने योग गुरु के वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की मांग करते हुए रामदेव के खिलाफ मुकदमा दायर किया था।
सुनवाई के दौरान नायर ने न्यायालय को बताया कि न्यायिक आदेशों के अनुपालन में रामदेव और पतंजलि द्वारा हलफनामे प्रस्तुत किए गए।
इस प्रकार, न्यायालय ने रामदेव और पतंजलि को उनके हलफनामों में दिए गए कथनों से बाध्य किया और वाद की प्रार्थनाओं ए, बी, सी और ई के अनुसार वाद का आदेश दिया। हमदर्द की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी ने वाद में किसी अन्य राहत के लिए दबाव नहीं डाला।
न्यायालय ने कहा,
"तदनुसार वाद को आदेश दिया जाता है।" हाल ही में न्यायालय ने रामदेव को फटकार लगाते हुए कहा कि वह अपनी ही दुनिया में जीते हैं और किसी के नियंत्रण में नहीं हैं। यह रामदेव द्वारा रूहअफजा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी न करने का वचन देने के बावजूद, फिर से संबंधित उत्पाद के खिलाफ वीडियो पोस्ट किया गया। इससे पहले रामदेव ने न्यायालय को सूचित किया कि हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया के रूहअफजा उत्पाद के खिलाफ सभी विज्ञापन, चाहे वे प्रिंट हों या वीडियो, हटा दिए जाएंगे।
इससे पहले जस्टिस बंसल ने रूह अफज़ा के खिलाफ रामदेव की टिप्पणी पर उन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि इससे उनकी अंतरात्मा को झटका लगा है और इसका बचाव नहीं किया जा सकता।
केस टाइटल: हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया बनाम पतंजलि फूड लिमिटेड और अन्य।