रूह अफ़ज़ा को फ्रूट ड्रिंक/प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट के तौर पर क्लासिफ़ाई किया जाएगा और UP VAT Act के तहत इस पर 4% टैक्स लगेगा: सुप्रीम कोर्ट25 Feb 2026 8:39 PM IST