दिल्ली हाईकोर्ट ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण में उच्च मूल्य के मामलों से निपटने के लिए नियम बनाने के लिए केंद्र को छह सप्ताह का समय दिया

LiveLaw News Network

25 Nov 2021 5:58 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण में उच्च मूल्य के मामलों से निपटने के लिए नियम बनाने के लिए केंद्र को छह सप्ताह का समय दिया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) के संबंध में 100 करोड़ रुपये से अधिक उच्च मूल्य के मामलों से निपटने के लिए नियम बनाने के लिए छह सप्ताह का समय दिया।

    न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने वित्तीय सेवा विभाग के सचिव को सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों, डीआरटी, डीआरएटी, इंडियन बैंक एसोसिएशन और आरबीआई को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए सुझावों और आपत्तियों से अवगत कराने का भी निर्देश दिया। ताकि वे उस तक पहुंच सकें और इस प्रक्रिया में योगदान कर सकें।

    कोर्ट ने आदेश दिया,

    "हम सभी डीआरटी और डीआरएटी, आईबीए और आरबीआई को सुझाव और आपत्तियों तक पहुंचने में सक्षम होने के लिए प्रतिवादी नंबर एक मंत्रालय के यूआरएल के लिए अपनी संबंधित वेबसाइटों पर लिंक प्रदान करने का भी निर्देश देते हैं। यह अभ्यास अगले दो सप्ताह के भीतर पूरा किया जाएगा।"

    पीठ डीआरटी के समक्ष लंबित उच्च मूल्य की वसूली के मामलों के निपटान में देरी के मुद्दे को उठाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामले में पहले की एक सुनवाई में न्यायालय ने प्रतिवादियों को इस स्थिति की जांच के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था।

    केंद्र द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सर्च कम सेलेक्शन कमेटी ने योग्य उम्मीदवारों के साथ बातचीत की और डीआरटी में पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है।

    सुनवाई के दौरान, केंद्र ने अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि जैसे ही डीआरटी और डीआरएटी के पीठासीन अधिकारियों के पद के लिए सर्च कम सेलेक्शन कमेटी से सिफारिशें प्राप्त होती हैं, मंत्रालय बिना किसी देरी के उस पर कार्रवाई करेगा ताकि मौजूदा रिक्तियों को जल्द से जल्द भरा जा सके।

    कोर्ट को यह भी सुझाव दिया गया कि जब तक नई नियुक्तियां नहीं हो जाती, केंद्र को देश के अन्य डीआरटी के पीठासीन अधिकारियों को दिल्ली में तीन डीआरटी के मामलों को वस्तुतः सुनने और निपटाने के लिए अधिकार देने की पूर्व-मौजूदा व्यवस्था को बहाल करना चाहिए।

    न्यायालय ने कहा:

    "ध्यान दें कि हाल ही में डीआरटी जयपुर, डीआरटी सिलीगुड़ी और डीआरटी इलाहाबाद को दिल्ली में तीन डीआरटी के मामलों की सुनवाई का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। दिल्ली में तीन डीआरटी में पीठासीन अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति किए बिना उस प्रथा को बंद कर दिया गया।"

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "हम प्रतिवादी नंबर एक की ओर से इस अधिनियम/चूक के कारण को समझने में विफल हैं। दिल्ली में किसी भी डीआरटी में कोई पीठासीन अधिकारी नहीं होने का परिणाम यह है कि बैंक और वित्तीय संस्थान, साथ ही प्रतिवादी/ देनदार और व्यक्ति जिनके खिलाफ सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की गई है, उन्हें अंतरिम सुरक्षा और राहत के लिए हाईकोर्ट में आना पड़ रहा है। डीआरटी के समक्ष मूल आवेदनों की प्रगति जिसमें हजारों करोड़ रुपये का सार्वजनिक धन शामिल है, जिसे वसूल किया जाना है रोक दिया गया। यह जनहित के पूरी तरह से खिलाफ है कि डीआरटी को काम नहीं करना चाहिए।"

    इसलिए कोर्ट ने केंद्र को उक्त पहलू की जांच करने का निर्देश दिया।

    आगे यह देखते हुए कि चूंकि अध्यक्ष, DRAT दिल्ली के कार्यकाल में कटौती की गई, अदालत ने केंद्र से मौजूदा DRAT में से एक को अतिरिक्त प्रभार देने की व्यवहार्यता की जांच करने को कहा, ताकि दिल्ली में DRAT के कामकाज को बिना किसी देरी के बहाल किया जा सके।

    कोर्ट ने आदेश दिया,

    "इस संबंध में अगले 10 दिनों के भीतर स्थिति रिपोर्ट दायर की जानी चाहिए। इस पहलू पर विचार करने के लिए मामले को 02.12.2021 को लिया जाएगा।"

    इससे पहले, कोर्ट ने केंद्र को बिना किसी देरी के पूरे भारत में डीआरटी में वसूली अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

    इसने देश भर में डीआरटी में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति में केंद्र सरकार द्वारा देरी की भी निंदा की।

    कोर्ट ने यह भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल या उससे अधिक उम्र के वकीलों को डीआरटी में नियुक्ति के लिए अपनी उम्मीदवारी की पेशकश करने के लिए निर्देश देने के बावजूद, प्रतिवादी ने आज तक उक्त निर्णय को लागू नहीं किया।

    केस शीर्षक: एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम सचिव, वित्तीय सेवा विभाग और अन्य।

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