गोल्ड तस्करी मामले में ताइक्वांडो खिलाड़ी को राहत दी
Shahadat
15 Sept 2025 10:16 AM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2022 में थाईलैंड में आयोजित चैंपियनशिप से देश लौटते समय अपने कोच के कहने पर कथित तौर पर सोने की तस्करी में शामिल 19 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर के ताइक्वांडो खिलाड़ी को राहत प्रदान की।
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ ने पाया कि सोने की चेन और चांदी की परत चढ़ी अंगूठी याचिकाकर्ता और टीम के अन्य सदस्यों को कोच ने ही सौंपी थी।
अदालत ने कहा,
"यद्यपि याचिकाकर्ता उक्त सामान ले जाने से इनकार कर सकता था, लेकिन यह देखते हुए कि सतविंदर सिंह उसके कोच हैं और याचिकाकर्ता कम उम्र के कारण अपने कोच की अवज्ञा करने का साहस नहीं कर सकता था। इसलिए याचिकाकर्ता को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।"
याचिकाकर्ता ने कस्टम द्वारा सामान ज़ब्त करने और याचिकाकर्ता पर 2,00,000 रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश को चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि जुर्माना लगाने से उसका करियर कलंकित हो सकता है।
हाईकोर्ट ने शुरू में इस मामले को गंभीरता से लिया और कहा कि अगर आरोप सही हैं तो राष्ट्रीय स्तर की ताइक्वांडो टीम और उसके कोच का सोने की तस्करी में शामिल होना पूरी तरह से अस्वीकार्य है।
बाद में कोच ने स्वीकार किया कि उसने ही टीम के सदस्यों को सोने की वस्तुएं सौंपी थीं। उसने याचिकाकर्ता से माफ़ी भी मांगी।
अदालत ने कहा,
"इसलिए यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता एक राष्ट्रीय स्तर का ताइक्वांडो खिलाड़ी है। उसने अपने कोच के कहने पर ही सोने की चेन और अंगूठी ले जाई थी।"
इस प्रकार, उसने याचिकाकर्ता पर लगाया गया जुर्माना रद्द किया और आदेश दिया कि यह मामला उसके लिए कलंकित करने वाला नहीं होगा।

