दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला के परिवार से मिल रही धमकी को देखते हुए अंतरधार्मिक जोड़े को सुरक्षा दी

LiveLaw News Network

16 Dec 2021 12:46 PM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला के परिवार से मिल रही धमकी को देखते हुए अंतरधार्मिक जोड़े को सुरक्षा दी

    दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला के परिवार से खतरों का सामना कर रहे एक अंतरधार्मिक जोड़े को सुरक्षा प्रदान की। कोर्ट ने सुरक्षा प्रदान करते हुए जोड़े की सुरक्षा में किसी भी चूक के मामले में संबंधित क्षेत्र के एसीपी और एसएचओ सहित दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया।

    न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह दंपति द्वारा दायर एक संरक्षण याचिका पर विचार कर रहे थे। इसमें पुलिस को उनके जीवन और महिला के परिवार के सदस्यों से स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मामले में प्रतिवादी नंबर तीन और पांच को निर्देश देने की मांग की गई थी।

    महिला की उम्र जहां 26 साल है। वहीं पुरुष की उम्र 24 साल है। इस जोड़े ने प्रेम संबंध होने के बाद हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार एक आर्य समाज मंदिर में एक-दूसरे से शादी की थी।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता डीके संतोषी ने कहा कि चूंकि यह एक अंतर-धार्मिक विवाह है, इसलिए याचिकाकर्ताओं के जीवन और महिला की स्वतंत्रता के लिए उसके परिवार के सदस्यों से गंभीर खतरा है।

    उन्होंने विशेष रूप से 11 दिसंबर, 2021 की एक घटना का उल्लेख किया। इसमें महिला को उसके परिवार के सदस्यों द्वारा बेरहमी से पीटा गया था।

    राज्य की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सरकारी वकील आरएस कुंडू ने मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा और कहा कि याचिकाकर्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

    याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया:

    "यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा में कोई चूक होती है तो अशोक विहार क्षेत्र के एसीपी और थाना केशव पुरम के एसएचओ उत्तरदायी होंगे।"

    मामले की सुनवाई अब 24 जनवरी, 2022 को होगी।

    उपस्थिति: अधिवक्ता डी.के. याचिकाकर्ताओं की ओर से संतोषी और राहुल कुमार सिंह पेश हुए। एएससी आर.एस. कुंडू राज्य की ओर से अधिवक्ता शिवानी शर्मा के साथ पेश हुए।

    शीर्षक: फरहीन सैनी और अन्य बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली और अन्य

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