दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी पत्रकार वरुण हिरेमठ को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया
LiveLaw News Network
9 April 2021 2:02 PM IST
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने इस शर्त पर कि जब भी आवश्यकता होगी, वह जाँच में शामिल होंगे मुंबई के टीवी पत्रकार वरुण हिरेमठ को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। हीरेमठ को बलात्कार के मामले में आरोपी बनाया गया है।
दिल्ली की एक अदालत ने पहले हिरेमठ के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इसके साथ ही पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए एक प्रस्तावित इनाम की घोषणा के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय के समक्ष एक फ़ाइल स्थानांतरित की थी।
मार्च में दिल्ली की एक अदालत ने 22 साल की उम्र की लड़की के साथ बलात्कार के मामले में ईटी नाउ के एंकर की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था।
अर्जी में कहा गया था,
"किसी सहमति के बारे में सवाल पर अगर महिला अपने साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश करती है कि उसने सहमति नहीं दी है, तो अदालत मान लेगी कि उसने सहमति नहीं दी।"
हिरेमठ पर चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर में राष्ट्रीय राजधानी में एक 22 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया था। उनकी जमानत अर्जी को खारिज करने का आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय खनगवाल ने दिया था।
हिरेमठ को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 342 और धारा 509 के तहत आरोपों के लिए पुणे स्थित एफआईआर के तहत गिरफ्तारी की आशंका थी।
दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था, जिसके तहत उन्हें देश छोड़ने से रोक दिया गया था।
कथित तौर पर दोनों ऑनलाइन डेटिंग ऐप, "टिंडर" के माध्यम से एक-दूसरे को जानते थे और उसके बाद कथित तौर पर यौन संबंध बनाए। दोनों फरवरी में दिल्ली के खान मार्केट में मिले, जिसके बाद वे आईटीसी मौर्या होटल गए, जहां यह कथित घटना हुई।