'आरोपी के परिवार को उसके कृत्यों के लिए पीड़ित नहीं होना चाहिए': दिल्ली हाईकोर्ट ने बेटी के एलएलबी कोर्स में एडमिशन फीस की व्यवस्था करने के लिए आईपीसी और आर्म एक्ट के आरोपी को अंतरिम जमानत दी
Shahadat
11 Nov 2022 11:43 AM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी को एलएलबी कोर्स के लिए बेटी के एडमिशन फीस के भुगतान के लिए पैसे की व्यवस्था करने की अनुमति देने के लिए दस दिनों की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
जस्टिस तलवंत सिंह ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में अंतरिम जमानत नहीं बढ़ाई जाएगी और याचिकाकर्ता निहाल अहमद दस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद आत्मसमर्पण करेंगे।
अदालत ने कहा,
"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को अपनी बेटी के एडमिशन फीस का भुगतान करने की व्यवस्था करनी है और परिवार को उसके कृत्यों के लिए पीड़ित नहीं होना चाहिए। मैं उसे तारीख से दस दिनों की अवधि के लिए अंतरिम जमानत देने के लिए इच्छुक हूं। उसकी रिहाई के लिए संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए 25,000 / - रुपये के व्यक्तिगत बांड के निष्पादन पर समान राशि के जमानतदार के साथ जमानत देता हूं।"
अहमद ने गांधी नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 452/325/506/34 और आर्म्स एक्ट की धारा 25/27/54/59 के तहत दर्ज 2011 की एफआईआर में अंतरिम जमानत की मांग की। मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है।
याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत किया कि उसे मामले में भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि वह एक अन्य मामले में भी शामिल है।
आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि उसकी बेटी द्वारा पीछा किए जाने वाले एलएलबी कोर्स के लिए एडमिशन फीस के भुगतान की अंतिम तिथि 15 नवंबर है।
वकील रजनी कांत ने अदालत को बताया,
"याचिकाकर्ता को एडमिशन फीस के भुगतान की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि वह लगभग नौ महीने से न्यायिक हिरासत में है।"
केस हाइटल: निहाल अहमद बनाम राज्य (GNCD)
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