दिल्ली दंगों में हत्या के आरोपी को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जमानत
LiveLaw News Network
12 Dec 2020 10:41 AM IST

दिल्ली दंगों के मामले में दंगे और हत्या के आरोपी एक एमडी इकबाल की ओर से दायर नियमित जमानत अर्जी पर बुधवार को दिल्लीहाई कोर्ट ने अनुमति दे दी।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैट की एकल पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इकबाल को 15,000 रुपये का निजी मुचलका प्रस्तुत करने और ज़मानतदार पेश करने पर रिहा करें।
"यह विवाद में नहीं है कि 4 आरोपी पहले से ही इस अदालत द्वारा पारित आदेश के अनुसार जमानत पर हैं। हालांकि, एएसजी यह स्थापित करने में असमर्थ है कि वर्तमान याचिकाकर्ता अन्य 4 सह-अभियुक्तों की तरह एक जैसी स्थित में नहीं है।
न्यायाधीश ने आदेश दिया,
ऊपर दर्ज तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मेरा मानना है कि समानता के आधार पर याचिकाकर्ता जमानत पाने का हकदार हैं।"
24 वर्षीय मोहम्मद इकबाल को दिल्ली में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान दंगों में कथित संलिप्तता के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 8 मार्च को हिरासत में लिया था।
इकबाल के परिजनों के अनुसार इकबाल उसके तीन दोस्त शाम को मांस खरीदने के लिए पास के बाजार में गए थे जब उन्हें पुलिस ने रोक लिया और हिरासत में ले लिया। आरोप है कि अगले दिन तक परिजनों ने उसे हिरासत में लेने की जानकारी तक नहीं दी।
यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि 24 वर्षीय आरोपी को दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने 10 जून को 20000 रुपये के जमानती मुचलके पर जमानत दे दी थी । हालांकि, हत्या के एक अन्य मामले में कथित संलिप्तता के कारण उसे उक्त आदेश के अनुसार रिहा नहीं किया गया । बताया जा रहा है कि इकबाल उस भीड़ के साथ शामिल था जो कथित तौर पर दंगों के दौरान एक व्यक्ति की मौत का कारण थी।
इसी के तहत इकबाल पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149 (दंगा), 302 (हत्या) और 395 (डकैती) के तहत मामला दर्ज किया गया।
परिवार ने दावा किया कि जब तक उन्होंंने रिहाई के लिए मंडोली जेल अधिकारियों से संपर्क नहीं किया तब तक उन्हें इकबाल के खिलाफ किसी दूसरे मामले के बारे में कभी सूचित नहीं किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जमानत के बाद भी पुलिस ने एफआईआर की कॉपी नहीं दी।
इकबाल का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े के साथ एडवोकेट चंदन गोस्वामी, अनस तनवी, ईशान पांडेय और मुदित मखीजान ने किया।
केस टाइटल: इकबाल बनाम स्टेट (जीएनसीटीडी)
ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

