दिल्ली हाईकोर्ट ने फर्जी वेबसाइटों को "अमेज़ॅन" ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोका
Shahadat
20 Jun 2022 4:30 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने विभिन्न प्रचलित वेबसाइटों को 'अमेज़ॅन' ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोककर ऑनलाइन मार्केटप्लेस अमेज़न के एक पक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा दी है।
जस्टिस ज्योति सिंह ने अमेजनबाय.कॉम इसके फेसबुक पेज को अमेजन फ्रैंचाइज़' और ईस्टोरअमेजन.इन नाम से प्रतिबंधित वेबसाइटों पर रोक लगा दी।
कोर्ट अमेज़ॅन सेलर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और उसके सहयोगी द्वारा दायर मुकदमे से निपट रहा था, जिसमें तर्क दिया गया कि इसका कॉपीराइट इसकी वेबसाइट और डोमेन नाम यानी अमेजन.इन के साथ-साथ वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूअमेजन.इन के समग्र 'लुक एंड फील' में मौजूद है।
यह तर्क दिया गया कि फर्जी प्रतिवादी मासूम जनता को 'अमेज़ॅन ईज़ी स्टोर' के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता के द्वारा धोखा दे रहे है। अमेजन ईजी वादी द्वारा शुरू किया गया एक प्रोग्राम है जो इच्छुक पक्षकारों को अमेजन ईजी मार्केटिंग पार्टनर्स के संपर्क में रहकर 'अमेजन ईजी स्टोर' स्थापित करने की अनुमति देता है।
यह औसत है कि प्रतिवादी या तो उनके द्वारा संचालित वेबसाइटों और सोशल मीडिया पेजों पर अमेज़ॅन के मार्क्स का अनधिकृत और अवैध रूप से उपयोग करके जनता को धोखा देने के लिए एक पूर्व-नियोजित साजिश में शामिल है और अमेज़ॅन वेबसाइट को स्पष्ट रूप से पुन: पेश कर रहे थे। सामग्री के साथ-साथ एक रूप और अनुभव को अपनाना जो वेबसाइट 'अमेजन.इन' के समान है।
प्रतिवादी जनता को धोखा देने के लिए उल्लंघनकारी और भ्रामक गतिविधियों में लिप्त थे, जो 'अमेज़ॅन ईज़ी स्टोर' के रूप में रजिस्ट्रेशन करने में रुचि रखते हैं।
यह प्रस्तुत किया गया कि इंटरनेट की प्रकृति के कारण दुनिया भर में फर्जी वेबसाइटें फैल रही हैं, जिनमें भारत भी शामिल है, यानी हाईकोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर है। इसलिए उनके द्वारा ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के दायरे में अमेजन के स्वामित्व वाले अधिकार का इस तरह का कोई भी उपयोग अनन्य का उल्लंघन है।
कोर्ट ने अमेज़ॅन के होम पेज सहित रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें प्रतिवादियों द्वारा अपनी वेबसाइट की प्रतिलिपि, अमेज़ॅन के पते का उपयोग करने वाली उनकी वेबसाइट, शिकायतकर्ता में से एक से प्राप्त ई-मेल का स्क्रीनशॉट शामिल है।
कोर्ट ने कहा,
"वादी के वकील को सुनने के बाद इस न्यायालय का विचार है कि वादी ने एक पक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है। सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है और उन्हें नुकसान होने की संभावना है। जैसा कि प्रार्थना की गई है, आदेश नहीं मिलने की स्थिति में उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादियों की गतिविधियों से जनता के निर्दोष और बेपरवाह सदस्यों को वित्तीय नुकसान हो रहा है।"
तदनुसार, न्यायालय ने प्रतिवादी को "अमेज़ॅन", "अमेज़ॅन.इन" आदि ट्रेडमार्क का किसी भी तरीके से उपयोग करने से रोक दिया, जो सुनवाई की अगली तारीख तक वादी के ट्रेडमार्क का उल्लंघन हो सकता है।
कोर्ट ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दुष्ट प्रतिवादियों के फर्जी खातों को निलंबित करने का भी निर्देश दिया।
इसने दूरसंचार विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को वादी द्वारा पहचाने गए दुष्ट प्रतिवादियों तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए इसके तहत रजिस्टर्ड विभिन्न इंटरनेट और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया।
केस टाइटल: अमेज़ॅन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम अमेजनबाय.इन और अन्य।
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 580
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