दिल्ली हाईकोर्ट ने दो महीने के भीतर बलात्कार के मामलों में जांच पूरी करने के लिए सीआरपीसी की धारा 173 लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका का निपटारा किया

LiveLaw News Network

20 Jan 2022 6:50 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 173 के कथित गैर-अनुपालन के खिलाफ एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस धारा में बलात्कार के मामलों में जांच को तेजी से पूरा करने का प्रावधान है।

    2008 में सीआरपीसी की धारा 173 में संशोधन किया गया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचना दर्ज करने की तारीख से दो महीने के भीतर बलात्कार की जांच पूरी की जा सके।

    वर्ष 2018 में बलात्कार के संबंध में पुलिस जांच को दो महीने में पूरा करने का प्रावधान करने के लिए प्रावधान में और संशोधन किया गया था।

    याचिकाकर्ता मोहित मित्तल ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस द्वारा इस प्रावधान का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इस संबंध में एक आरटीआई जवाब पर भरोसा करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस अभी भी बलात्कार के मामलों में सीआरपीसी की धारा 468 का पालन कर रही है। धारा 468 में कहा गया कि अदालतें बलात्कार के मामलों में तीन साल तक का संज्ञान ले सकती हैं। यह पुलिस को बलात्कार के मामलों की जांच करने के लिए अनिश्चित समय का समय देती है और इस तरह धारा 173 का उल्लंघन करती है।

    चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ ने हालांकि जनहित याचिका पर विचार करने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की। यह देखा गया कि याचिकाकर्ता को विशेष आपराधिक मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, जहां प्रावधान का पालन नहीं किया गया।

    पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

    "अगर किसी मामले में पुलिस द्वारा कोई त्रुटि की जाती है तो कोई जनहित याचिका मान्य नहीं है।"

    पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के मामले को मामलों के सबूत के साथ प्रमाणित किया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत पुलिस अधिकारियों की राय पर।

    कोर्ट ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। इसमें याचिकाकर्ता को उचित बयानों, आरोपों के साथ एक नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई।

    केस शीर्षक: मोहित मित्तल बनाम दिल्ली पुलिस, डब्ल्यूपी (सीआरएल) 2542/2021

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