जांच एजेंसी के खिलाफ कोई प्रतिकूल धारणा नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों चैम्बर्स पर तलाशी और जब्ती को रेगुलेट करने की मांग वाली याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

6 Oct 2021 12:31 PM GMT

  • जांच एजेंसी के खिलाफ कोई प्रतिकूल धारणा नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों चैम्बर्स पर तलाशी और जब्ती को रेगुलेट करने की मांग वाली याचिका खारिज की

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक वकील के परिसर में तलाशी और जब्ती अभियान चलाते समय पुलिस या जांच अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

    मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने कहा,

    "सीआरपीसी के तहत परिसर में तलाशी और जब्ती के तरीके के बारे में पर्याप्त प्रावधान हैं।"

    बेंच आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अध्याय VII का जिक्र करते हुए किसी भी व्यक्ति के परिसर में तलाशी लेने की प्रक्रिया का विस्तार से उल्लेख किया गया।

    यह जोड़ा,

    "यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अधिकारों/विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वह व्यक्ति कानून द्वारा दिए गए अपने अधिकार/विशेषाधिकारों के कथित उल्लंघन के लिए हमेशा संबंधित निचली अदालत या उपयुक्त मंच से संपर्क कर सकता है।"

    बेंच की यह भी कहा कि जब तक तथ्य इस तरह साबित नहीं हो जाते, तब तक जांच एजेंसी के खिलाफ यह प्रतिकूल धारणा नहीं हो सकती कि वह कानून के तहत किसी व्यक्ति को दिए गए अधिकारों और विशेषाधिकारों का उल्लंघन करते हुए तलाशी अभियान चलाएगी।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जब भी संदिग्ध/आरोपी द्वारा किसी अधिकार/विशेषाधिकार के उल्लंघन का दावा किया जाता है, तो उसके द्वारा तथ्यों को स्थापित किया जाना अनिवार्य है। न्यायालय साक्ष्य का न्यायालय है। संक्षेप में, यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि भविष्य में जब भी कोई तलाशी ली जाएगी तो उस व्यक्ति के अधिकारों/विशेषाधिकारों का उल्लंघन होगा।"

    बेंच ने जारी रखते हुए कहा,

    "जब कभी भी अधिकार/विशेषाधिकारों के इस तरह के उल्लंघन का तर्क दिया जाए तो इस तरह के एक मामले का निर्णय संबंधित ट्रायल कोर्ट या अपीलीय फोरम द्वारा मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के आलोक में किया जाएगा। साथ ही जब तक कि प्रथम दृष्टया तथ्य स्थापित नहीं हो जाते, हम यह मानने के लिए तैयार नहीं कि जब भी छापेमारी/ तलाशी ली जाएगी तो व्यक्ति के अधिकारों/विशेषाधिकारों का उल्लंघन होगा।"

    बहस

    यह घटनाक्रम पेशे से वकील निखिल बोरवणकर द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के संदर्भ में आया।

    उन्होंने तर्क दिया कि वकीलों के कार्यालयों से मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती एक गंभीर समस्या है, क्योंकि इसमें क्लाइंट्स के साथ विशेषाधिकार प्राप्त संचार शामिल हैं। इन्हें साझा करना भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 126-129 के तहत निषिद्ध है। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी भी पहले समन जारी करने का प्रावधान करती है, जब तक कि बिना समन के तलाशी करने के लिए कारण नहीं दिखाए जा सकते।

    याचिकाकर्ता ने तलाशी और जब्ती के दौरान वकीलों के हितों की रक्षा के लिए अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा बनाए गए नियमों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता के परिसर में पुलिस द्वारा की गई तलाशी और जब्ती एक दुर्भावनापूर्ण कार्य है, जो अधिवक्ताओं को स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकता है और बिना किसी डर के पेशे का अभ्यास करने के उनके अधिकार को दबाता है।

    इसलिए, यह आग्रह किया गया कि तलाशी और जब्ती अभियानों के दौरान अपनाई जाने वाली एक समान प्रक्रिया जारी की जाए।

    इस संदर्भ में याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हाल ही में एक ट्रायल कोर्ट ने एक स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति की जिसकी देखरेख में मामले में एडवोकेट महमूद प्राचा के कार्यालय से कंप्यूटर स्रोत को जब्त करने और सील करने की प्रक्रिया आईओ द्वारा की जाएगी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जब्ती की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाए।

    इस प्रकार, याचिकाकर्ता का मामला यह था कि जब दिल्ली में स्थानीय अदालतें इस तरह के "प्रगतिशील आदेश" पारित कर रही हैं, कानून में एकरूपता होनी चाहिए।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया,

    "कानून की अदालत जब चाहे मनमाने ढंग से प्रक्रिया को अपना नहीं सकती। यह एक वकील के लिए एक प्रक्रिया और दूसरे के लिए दूसरी प्रक्रिया नहीं हो सकती।"

    दूसरी ओर राज्य ने एक संक्षिप्त उत्तर दाखिल किया। इसमें कहा गया कि एनडीपीएस, पीएमएलए आदि जैसे विभिन्न अधिनियमों में तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया अलग है। इस प्रकार प्रक्रिया पर एक सामान्य निर्देश नहीं हो सकता।

    एएसजी चेतन शर्मा ने अदालत से यह भी विचार करने के लिए कहा कि क्या अधिवक्ताओं को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के दायरे से परे उनके परिसरों पर तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए व्यक्तियों के "विशेष वर्ग" के रूप में नामित किया जा सकता है।

    याचिकाकर्ता ने हालांकि तर्क दिया कि वह अधिवक्ताओं को "विशेष वर्ग" के रूप में घोषित करने की मांग नहीं कर रहा, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दी गई सुरक्षा के आधार पर एक वकील और उसके मुवक्किल के बीच "संचार का एक अलग वर्ग" होता है।

    उन्होंने तर्क दिया,

    "मैं एक वकील की जांच के अधिकार का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर वास्तव में ऐसी जांच होती है, तो इसे कुछ दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।"

    जाँच - परिणाम

    न्यायालय ने याचिका पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की, क्योंकि इसमें "बहुत जटिल प्रारूपण" की आवश्यकता है और "नीतिगत निर्णय" भी शामिल है।

    हालांकि, जैसा कि याचिकाकर्ता ने एक प्रतिनिधित्व के साथ केंद्र सरकार से संपर्क करने से इनकार कर दिया। इस पर अदालत ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि जब भी किसी अधिकार का उल्लंघन होता है, तो संबंधित व्यक्ति हमेशा संबंधित ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम सहित कानून के अनुसार मामले को तय करने के लिए बाध्य होगा।

    इसने तलाशी अभियान की अनिवार्य वीडियोग्राफी की प्रार्थना को भी ठुकरा दिया।

    आदेश में कहा गया,

    "कभी-कभी उस मामले के तथ्यों को देखते हुए तुरंत तलाशी ली जा रही है। ऐसी स्थिति में कोई वीडियोग्राफी नहीं हो सकती। यह सब मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि किसी आपराधिक मामले का कोई आरोपी किसी के पास मौजूद हथियारों के बारे में ग्राफिक विवरण दे रहा है, तो उस स्थिति में जांच एजेंसी द्वारा सीआरपीसी के तहत आवश्यक अनुमति लेने के बाद विषम समय पर तत्काल छापेमारी की जाएगी। कभी-कभी छापे की जगह ऐसी होती है जहां वीडियोग्राफी संभव नहीं हो सकती। कभी-कभी छापेमारी रात के घंटों में किया जा सकता है, जहां वीडियोग्राफी संभव नहीं। इस प्रकार, किसी भी संख्या में क्रमपरिवर्तन और तथ्यों के संयोजन हो सकते हैं, जो वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं दे सकते हैं। इसलिए, एक सामान्य नियम के रूप में "वीडियोग्राफी के साथ विशेषाधिकार प्राप्त टीमों" द्वारा जांच किए जाने के संबंध में हम किसी भी आदेश को पारित करने के इच्छुक नहीं हैं।

    कोर्ट ने कहा कि यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कई सामग्रियों का पता लगाने के लिए छापेमारी/तलाशी की जा रही है। कभी-कभी ऐसी सामग्री को विशेषाधिकार प्राप्त संचार द्वारा कवर किया जा सकता है, उदाहरण के लिए यदि किसी पुरुष व्यक्ति के परिसर में छापा मारा जाता है, तो पति और पत्नी का विशेषाधिकार प्राप्त संचार हो सकता है। यदि ऐसे व्यक्ति के परिसरों पर छापेमारी की जाती है जिनके विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास हमेशा सीआरपीसी के तहत उपाय उपलब्ध होते हैं। लेकिन, एक सामान्य नियम के रूप में हम कोई मार्गदर्शन देने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि कभी-कभी तलाशी या छापेमारी की आवश्यकता होती है।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "जब्त की गई सामग्री में यदि कोई विशेषाधिकार प्राप्त संचार है, तो आईओ (जांच अधिकारी) द्वारा सभी ध्यान रखा जाएगा ताकि पक्षकारों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का उल्लंघन न हो, लेकिन हम अधिकारों और विशेषाधिकारों के उल्लंघन को पहले से नहीं मान सकते। इस तरह के उल्लंघन को अदालत में स्थापित किया जाना चाहिए। कुछ बुनियादी तथ्यों को साबित करके कानून और जब कोई पक्ष/व्यक्ति अधिकार या विशेषाधिकार के उल्लंघन का दावा कर रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत हो सकता है, या सीआरपीसी सहित अन्य अधिनियम (अधिनियमों) के तहत वे हमेशा अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।"

    केस शीर्षक: निखिल बोरवणकर बनाम जीएनसीटीडी

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