दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटरनेट पर नॉन-फिल्मी गानों के रिलीज के लिए सेंसर बोर्ड की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की
Brij Nandan
28 Jan 2023 10:11 AM IST
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें नॉन फिल्मी गानों और वीडियो सहित उनकी सामग्री को इंटरनेट पर रिलीज़ करने से पहले समीक्षा करने और सेंसर करने के लिए एक नियामक प्राधिकरण या सेंसर बोर्ड की स्थापना की मांग की गई थी।
याचिका में "अश्लील सामग्री वाले सभी नॉन-फिल्मी गानों पर वर्तमान प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।
जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम जनता के लिए उपलब्ध सूचना या सामग्री को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट नियमन या शासन निर्धारित किया गया है।
अदालत ने कहा,
"जहां तक टेलीविजन का संबंध है, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 और केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995, इन प्लेटफार्मों पर प्रसारित होने वाली सामग्री के नियमन के मुद्दे को संबोधित करते हैं।"
अदालत ने कहा कि एक नियामक प्राधिकरण की नियुक्ति के निर्देश के परिणामस्वरूप अदालत द्वारा कानून बनाया जाएगा जिसकी अनुमति नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि अदालतें किसी क़ानून को अनिवार्य नहीं कर सकती हैं या किसी क़ानून में प्रावधान नहीं जोड़ सकती हैं क्योंकि यह कानून की राशि होगी जो इस देश की संवैधानिक योजना में स्वीकार्य नहीं है।
बेंच ने कहा,
“न्यायपालिका की भूमिका मुख्य रूप से केवल एक क़ानून की वैधता का टेस्ट करने के लिए है और किसी क़ानून में संशोधन करने के लिए नहीं है। न्यायाधिकरणों, प्राधिकरणों, नियामकों की स्थापना विशुद्ध रूप से विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आती है न कि न्यायालयों के क्षेत्र में।“
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
अदालत ने उल्लेख किया कि भारत संघ ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 लाया है, जिसमें प्रत्येक मध्यस्थ द्वारा पालन किए जाने वाले नियम निर्धारित किए गए हैं।
कोर्ट ने कहा,
"आचार संहिता के नियम 3 और 4 यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक इत्यादि जैसे विभिन्न मध्यस्थों पर लागू होते हैं। ये दिशानिर्देश उस सामग्री की प्रकृति को विनियमित करते हैं जिसे इन प्लेटफार्मों द्वारा होस्ट नहीं किया जाना चाहिए। ये दिशानिर्देश आईटी अधिनियम के साथ भी पढ़े जाते हैं। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अपराधों के लिए प्रदान करता है। आईटी अधिनियम के तहत अपराधों के अलावा, उल्लंघनकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता के तहत भी बुक किया जा सकता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता की शिकायत है कि टेलीविजन, यूट्यूब आदि जैसे विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आम जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले गैर-फिल्मी गानों के लिए कोई नियामक प्राधिकरण / सेंसर बोर्ड नहीं है।“
अदालत ने आगे कहा कि आचार संहिता की धारा 7 में कहा गया है कि जब भी कोई मध्यस्थ इन नियमों का पालन करने में विफल रहता है, अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) के प्रावधान ऐसे मध्यस्थ पर लागू नहीं होंगे।
कोर्ट ने कहा कि नैतिकता संहिता का भाग III समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री के प्रकाशकों और अन्य मध्यस्थों पर लागू होता है जो विभिन्न सोशल मीडिया / डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों पर जानकारी का प्रसार करते हैं। यह नियम 3 और 4 के तहत दिशानिर्देशों के अलावा है। आचार संहिता और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लागू है। भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ये प्लेटफॉर्म मध्यस्थ नहीं होने के बावजूद भी विनियमित हैं और नीचे उल्लिखित नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने वाली सामग्री अपलोड नहीं करते हैं।
अदालत ने कहा कि विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम जनता के लिए उपलब्ध सामग्री को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक स्पष्ट विनियमन/व्यवस्था निर्धारित की गई है और इस प्रकार यह तर्क गलत है कि कोई नियामक प्राधिकरण नहीं है।
केस टाइटल: नेहा कपूर और अन्य बनाम सूचना और प्रसारण मंत्रालय और अन्य।
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (दिल्ली) 91
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