आपूर्तिकर्ता को ₹48.5 लाख भुगतान के आदेश के खिलाफ पतंजलि आयुर्वेद की अपील खारिज
Shahadat
30 Oct 2025 3:10 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की अपील खारिज की, जिसमें कंपनी को आरयू ओवरसीज की मालिक उजाला गोयल को आपूर्ति किए गए सामान के लिए लगभग 48.5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।
जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस विनोद कुमार की खंडपीठ ने अपील खारिज करते हुए राशि पर देय ब्याज को 15% से घटाकर 9% कर दिया।
अदालत ने कहा,
"अपील खारिज की जाती है, हालाँकि ब्याज दर घटाकर 9% कर दी गई।"
यह विवाद तब शुरू हुआ, जब गोयल ने 2021 में एक मामला दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि पतंजलि ने वितरित उत्पादों का पूरा भुगतान नहीं किया। पतंजलि ने सामान प्राप्त करना स्वीकार किया, लेकिन तर्क दिया कि उनमें से कुछ खराब थे, और उसने जुर्माने के रूप में 38.94 लाख रुपये काट लिए।
कॉमर्शियल कोर्ट ने मामले की जांच की और जनवरी, 2024 में फैसला सुनाया कि पतंजलि दोषपूर्ण सामान के बारे में अपना दावा साबित करने में विफल रही है। कोर्ट ने कंपनी को 15% वार्षिक ब्याज सहित 48,49,342 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।
पतंजलि ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और स्थगन की मांग की। मार्च, 2024 में हाईकोर्ट ने इस शर्त पर सशर्त स्थगन दिया कि पतंजलि ब्याज सहित पूरी राशि जमा करे।
हालांकि, दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद कोर्ट ने अब पतंजलि की अपील खारिज कर दी।
Case Title: Patanjali Ayurved Limited v. Ujala Goel, Proprietor of R.U. Overseas

