'याचिका दोषपूर्ण,': दिल्ली हाईकोर्ट ने 5G ट्रायल के खिलाफ दायर अभिनेत्री जूही चावला की याचिका खारिज की, 20 लाख रूपए का जुर्माना लगाया
LiveLaw News Network
4 Jun 2021 6:44 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 5G ट्रायल के खिलाफ दायर अभिनेत्री जूही चावला की याचिका को 'दोषपूर्ण और सुने जाने योग्य नहीं' कहते हुए खारिज कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रूपये का जुर्माना लगाया।
न्यायमूर्ति जीआर मिधा की एकल पीठ ने आदेश में कहा,
"याचिका में परेशान करने वाले आरोप लगाए गए हैं।"
कोर्ट ने आदेश में कहा,
"ऐसा लगता है कि मुकदमा प्रचार के मकसद से दायर किया गया था। जूही चावला ने सोशल मीडिया पर सुनवाई का लिंक प्रसारित किया।"
इसके साथ ही कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान अभिनेत्री जूही चावला की फिल्मों के गाना गाकर बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ भी अवमानना का कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया है।
कोर्ट ने आदेश में नोट किया,
"उन्होंने (वादी ने) कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। वादी को एक सप्ताह के भीतर 20 लाख का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया जाता है। डीएसएलएसए इसे सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए उपयोग कर करेगा। यदि कोई कार्यवाही शुरू की जाती है, तो यह निर्णय अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।
ऐसा प्रतीत होता है कि वादी ने प्रचार के मकसद से यह मुकदमा दायर किया है, क्योंकि वादी नंबर एक द्वारा सुनवाई लिंक अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिससे सुनवाई में बाधा उत्पन्न हुई।"
अदालत ने वादी के वकील द्वारा जुर्माना पर रोक लगाने की प्रार्थना को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति मिधा ने वकील से कहा कि मामला पहले ही खत्म हो चुका है और एक वकील के रूप में उन्हें "अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए।"
अदालत ने माना कि वादी के मुकदमे की कीमत 2 करोड़ रूपये की क्षेत्राधिकार के लिए है। इसलिए, मूल्यांकन न्यायालय शुल्क के लिए समान होना चाहिए। एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया जाना चाहिए था। सीपीसी के तहत कोर्ट फीस एक्ट को चुनौती देने की अनुमति नहीं है।
कोर्ट ने आगे कहा कि सीपीसी की धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस एक अनिवार्य प्रावधान है और वादी का यह तर्क कि यह एक खाली औपचारिकता है, खारिज कर दिया जाता है।
अदालत ने यह भी कहा कि वादी मुकदमा दायर करने या प्रतिनिधि क्षमता में मुकदमा चलाने के लिए छुट्टी का मामला बनाने में विफल रहे हैं। इसलिए, वाद दोषपूर्ण है और अनुरक्षण योग्य नहीं है।
पृष्ठभूमि
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में 5G दूरसंचार सेवाओं को शुरू करने के खिलाफ बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद जूही चावला के मुकदमे में दायर आवेदनों पर बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
तब न्यायमूर्ति मिधा की पीठ ने वादी की ओर से पेश अधिवक्ता दीपक खोसला, दूरसंचार विभाग की ओर से पेश अधिवक्ता अमित महाजन, केंद्र की ओर से एसजी तुषार मेहता और कुछ निजी प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान, बेंच ने वादी के वकील को "दोषपूर्ण वाद" दायर करने और वादी दायर करते समय सीपीसी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने के लिए समन किया था।
बेंच ने कहा,
"भले ही मैं आपसे सहमत हूं कि अनुमति दी जानी है, लेकिन किसलिए अनुमति? एक दोषपूर्ण वाद। यह पूरी तरह से मीडिया प्रचार के अलावा और कुछ नहीं लगता है। यह चौंकाने वाला है मि. खोसला।"
बेंच ने खोसला से निम्नलिखित प्रश्न पूछे:
• क्या वादी ने सरकार से संपर्क किया:
बेंच ने खोसला से पूछा कि क्या उन्होंने सरकार से एक प्रतिनिधित्व के साथ संपर्क किया और क्या सरकार द्वारा न्याय से इनकार किया गया था।
खंडपीठ ने आगे पूछा कि क्या वे सरकार से संपर्क किए बिना अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 में कहा गया है कि यदि कोई आपके अधिकार से इनकार करता है तो उस पर मुकदमा चल सकता है।
"लेकिन इसके लिए आपको संपर्क करने की आवश्यकता है, अन्यथा मुझे बताएं कि विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 के संदर्भ में यह कैसे बनाए रखा जा सकता है। आप कैसे आ सकते हैं और मुकदमा चलाए जाने की घोषणा की मांग कर सकते हैं।"
बेंच ने कहा,
"इसके अभाव में अदालत में कार्रवाई का कारण कहां है? यहां तक कि रिट क्षेत्राधिकार के लिए राज्य से न्याय की मांग और इनकार करना पड़ता है?"
• वादपत्र का सत्यापन:
पीठ ने पूछा कि वाद का सत्यापन कहां हुआ और सीपीसी की आवश्यकता कैसे पूरी होती है, क्योंकि बिना सत्यापन के दीवानी न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता है।
खोसला की दलीलों के जवाब में कि यह सत्य के बयान में है, न्यायमूर्ति मिधा ने कहा कि सत्यापन खंड वादी के अंत में होना चाहिए और हलफनामा अलग होना चाहिए।
वादी को तथ्यों का व्यक्तिगत ज्ञान नहीं: बेंच ने कहा कि सीपीएस का कहना है कि वादी को स्पष्ट रूप से बयान देना होगा, कौन से तथ्य उनकी जानकारी में हैं और कौन से तथ्यों पर उनका विश्वास है।
बेंच ने टिप्पणी की,
"वादी ने कहा है कि उन्हें केवल पैरा 1-8 का व्यक्तिगत ज्ञान है। एक ऐसा व्यक्ति अदालत में आया है जिसे कुछ भी पता नहीं है?"
न्यायमूर्ति मिधा ने टिप्पणी की,
"मैं हैरान हूं। मैंने ऐसा मुकदमा कभी नहीं देखा, जहां व्यक्ति बिना सूचना के अदालत में आए और कहें कि आओ जांच कराएं। मामले का पूरा सार यह है कि मुझे नहीं पता, यह खतरनाक प्रतीत होता है कृपया जांच करें और संतुष्ट करें।"
मुहीम में पक्षकारों का शामिल होना: बेंच ने कहा कि वादी इतने सारे दलों में शामिल हो गए हैं, जब सीपीसी स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि कौन से पक्ष शामिल हो सकते हैं और कौन से नहीं?
न्याय मिधा ने कहा,
"आप इतने लोगों में कैसे शामिल हो गए? गोपनीयता कहां है। सीपीसी स्पष्ट रूप से कहता है कि कौन सा पक्ष शामिल हो सकती है। हर पक्ष को एक मुहीम में नहीं जोड़ा जा सकता है। कौन सा प्रावधान आपको इतने सारे पक्षकारों को जोड़ने की अनुमति देता है? कोई कानून इसकी अनुमति नहीं देता।"
बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद जूही चावला ने केंद्र सरकार को देश में 5G दूरसंचार सेवाओं के ट्रायल के लिए कोई भी कदम उठाने से रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें स्पेक्ट्रम आवंटन, लाइसेंसिंग आदि के लिए कदम शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
इसमें मानव, पशु और पौधों के जीवन को दीर्घकालिक और अल्पकालिक नुकसान और पर्यावरण पर बड़े पैमाने पर हानिकारक प्रभाव के आधार भी शामिल हैं।
अन्य व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं के साथ अभिनेत्री द्वारा दायर 5000 पन्नों के दीवानी मुकदमे में चावला ने विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, कुछ विश्वविद्यालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय सहित प्रतिवादी के रूप में 33 पक्षों को रखा है।