हाईकोर्ट ने स्पेशल कमेटी को BCD चुनावों के लिए इलेक्टोरल रोल में वकीलों के नाम शामिल करने की याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया
Shahadat
8 Jan 2026 10:09 AM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) की स्पेशल कमेटी को तीन वकीलों द्वारा दायर रिप्रेजेंटेशन पर फैसला करने का निर्देश दिया, जिसमें आने वाले चुनावों के लिए इलेक्टोरल रोल में उनके नाम जोड़ने की मांग की गई।
जस्टिस अमित बंसल ने वकीलों को 8 जनवरी तक स्पेशल कमेटी के सामने रिप्रेजेंटेशन फाइल करने का निर्देश दिया, जिस पर 12 जनवरी या उससे पहले विचार करके फैसला किया जाएगा।
यह तब हुआ, जब जज ने देखा कि आने वाले BCD चुनावों के लिए फाइनल इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन 17 जनवरी या उससे पहले किया जाना है।
ये तीन वकील उमेश कुमार, तैयब खान सलमानी और शांतनु सागर हैं। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी LLB डिग्री हासिल कर ली है, उन्हें अगस्त 2025 में राज्य रोल में एडवोकेट के तौर पर प्रोविजनल रूप से एनरोल किया गया। उन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन-XX (AIBE) में भी हिस्सा लिया था, जिसके नतीजे अभी घोषित नहीं हुए।
उनके वकील, सीनियर एडवोकेट विकास पाहवा ने तर्क दिया कि वकीलों ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के पास अपने-अपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन फॉर्म जमा कर दिए।
हालांकि, उनकी शिकायत थी कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चुनाव के लिए इलेक्टोरल रोल में उनके नाम शामिल नहीं किए गए, क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) के नतीजे घोषित नहीं हुए।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से पेश हुए एडवोकेट प्रीत पाल सिंह ने बताया कि AIBE के नतीजे आज घोषित होने की संभावना है।
याचिका का निपटारा करते हुए जस्टिस बंसल ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चुनाव कराने के लिए एक स्पेशल कमेटी का गठन किया गया, जिससे चुनाव या किसी अन्य मुद्दे के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई शिकायत होने पर संपर्क किया जाना चाहिए।
इसने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर भी ध्यान दिया, जिसमें कहा गया कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति हाई-पावर्ड इलेक्शन कमेटी या स्पेशल कमेटी के फैसले को हाई-पावर्ड इलेक्शन सुपरवाइजरी कमेटी के सामने चुनौती दे सकता है। किसी भी सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट को ऐसे फैसले के खिलाफ किसी भी याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं होगा।
कोर्ट ने कहा,
"तदनुसार, उपरोक्त रिप्रेजेंटेशन पर स्पेशल कमेटी द्वारा 12 जनवरी, 2026 को या उससे पहले विचार किया जाएगा और फैसला किया जाएगा।"
Title: UMESH KUMAR & ORS v. UNION OF INDIA & ORS

