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दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत गोखले को लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए गए ट्वीट को हटाने का निर्देश दिया, भविष्य में इस तरह के ट्वीट पोस्ट करने से रोका

LiveLaw News Network
13 July 2021 6:13 AM GMT
दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत गोखले को लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए गए ट्वीट को हटाने का निर्देश दिया, भविष्य में इस तरह के ट्वीट पोस्ट करने से रोका
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दिल्ली हाईकोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्व भारतीय सहायक महासचिव, लक्ष्मी पुरी के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले के ट्वीट को आय से अधिक संपत्ति के आरोप में "काले धन जमाखोर" आदि के रूप में प्रथम दृष्टया मानहानिकारक पाया।

न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एकल पीठ ने मंगलवार को गोखले को 24 घंटे के भीतर ट्वीट्स को हटाने का आदेश दिया। ऐसा नहीं करने पर ट्विटर इंक को दिए गए यूआरएल पर ट्वीट्स को हटाने का निर्देश दिया गया है। मुकदमे में सम्मन जारी करते हुए अदालत ने गोखले को पुरी के खिलाफ कोई और मानहानिकारक सामग्री पोस्ट करने से भी रोक दिया है। इसके साथ ही यदि कोई हो तो उन्हें अपनी लिखित दलीलें और इनकार का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

पीठ ने कहा कि गोखले के आदेश में संशोधन आदि मांगने के अधिकार को बरकरार रखा जाएगा।

हाईकोर्ट ने मुकदमे में गोखले को नोटिस जारी किया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्व भारतीय सहायक महासचिव, लक्ष्मी पुरी के खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक ट्वीट के लिए यह देखते हुए गोखले से सवाल किया था कि गोखले ने अपने स्वयं के प्रवेश के ट्वीट को डालने से पहले किसी भी अधिकारी से संपर्क नहीं किया था।

याचिकाकर्ता के अनुसार, विचाराधीन ट्वीट ने न केवल पुरी और उनके पति की आय के स्रोतों के बारे में सवाल खड़े किए, बल्कि उन्होंने उन्हें "चोर" और "काला धन जमा करने वाला" भी कहा।

यह टिप्पणी करते हुए कि प्रतिष्ठा का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक संरक्षित मौलिक अधिकार है। अदालत ने कहा कि यह गोखले या किसी भी नागरिक के लोक सेवक या सेवानिवृत्त लोक सेवक के स्रोतों पर सार्वजनिक टिप्पणी के अधिकार पर कम से कम सवाल नहीं था। आय के मामले में कानून किसी भी व्यक्ति से कोई स्पष्टीकरण मांगे बिना या अधिकारियों से संपर्क किए बिना किसी सेवानिवृत्त लोक सेवक या अधिकारी की संपत्ति की घोषणा से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को आरोपों को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देता है।

इस बारे में पूछे जाने पर गोखले की ओर से पेश नावेद ने अदालत से कहा, "दुर्भाग्य से, यह कानून है।"

हालांकि, अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पूछे जाने पर, गोखले के वकील इस आशय का कोई निर्णय देने में विफल रहे। उन्होंने केवल इतना कहा कि "यह कानून की उनकी समझ है।"

इससे पहले अधिवक्ता पूछने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नावेद अगर उनके मुवक्किल कथित मानहानिकारक ट्वीट्स को हटाने के लिए तैयार थे, तो अदालत ने अपने आदेश में दर्ज किया कि उनके निर्देश नकारात्मक थे।

इस पर गौर करते हुए अदालत ने सोमवार के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था।

पुरी का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने किया।

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