दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित तौर पर वैवाहिक विवाद में एक आदमी को हिरासत में लेकर पिटाई करने के आरोप में दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

3 April 2021 4:36 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित तौर पर वैवाहिक विवाद में एक आदमी को हिरासत में लेकर पिटाई करने के आरोप में दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया

    दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ​​की एकल न्यायाधीश पीठ ने दिल्ली पुलिस द्वारा एक वैवाहिक विवाद में शामिल एक व्यक्ति की अवैध हिरासत और पिटाई का आरोप लगाते हुए एक याचिका पर नोटिस जारी किया है और पुलिस को घटना पर स्थिति रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया है।

    कथित घटना नई दिल्ली के तुर्कमान गेट पुलिस पोस्ट में हुई। याचिकाकर्ता उमैर सिद्दीकी ने कहा है कि पूरी घटना रिकॉर्ड की गई होगी और तुर्कमान गेट पुलिस पोस्ट में स्थापित दो सीसीटीवी कैमरों में संग्रहीत होगी।

    उन्होंने कहा कि,

    पुलिस ने "याचिकाकर्ता और अन्य लोगों को अवैध रूप से हिरासत में लिया और उन्हें बेरहमी से पीटा।"

    उक्त घटना पर एफआईआर दर्ज न होने के कारण पुलिस की दुर्भावना से परेशान होकर याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और निष्पक्ष जांच की मांग की और साथ ही घटना से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेजों को रिकॉर्ड में लेने के लिए प्रार्थना की।

    याचिकाकर्ता ने ललिता कुमारी बनाम सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर पुलिस के गैर-अनुपालन पर भी प्रकाश डाला है। उत्तर प्रदेश में, जहां अदालत ने माना कि पुलिस द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए, जहां शिकायत एक संज्ञेय अपराध का कमीशन बनाती है।

    याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि पुलिस ने 15 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर न तो प्रारंभिक जांच का निष्कर्ष निकाला और न ही कथित रूप से दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू की और न ही तत्काल शिकायत पर कोई प्राथमिकी दर्ज की।

    इस संबंध में याचिकाकर्ता ने अदालत से "सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक व्यावहारिक तंत्र तैयार करने" की भी प्रार्थना की है।

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