दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को छह सप्ताह के भीतर दिल्ली और मुंबई में सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स सेटलमेंट कमिशन में रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया
Shahadat
9 May 2022 12:13 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स सेटलमेंट कमिशन, दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच के अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्त करने और छह सप्ताह की अवधि के भीतर मुंबई में अतिरिक्त पीठ के लिए वाइस प्रेसिडेंट और सदस्य की नियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की खंडपीठ ने केंद्र को चेन्नई और कोलकाता की बेंच के लिए वाइस प्रेसिडेंट और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के पहलू की जांच करने का भी निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा,
"हम आशा और उम्मीद करते हैं कि प्रतिवादी/सरकार समय पर कार्रवाई करेगी ताकि वर्ष के अंत में हमें फिर से उसी स्थिति का सामना न करना पड़े, जब नई नियुक्तियों का कार्यकाल दिनांकित पत्र द्वारा सूचित निर्णय के संदर्भ में समाप्त हो रहा हो।"
न्यायालय सेटलमेंट कमीशन की विभिन्न बेंचों में 'सदस्य' की नियुक्ति न करने के संबंध में शिकायत करने वाली याचिका पर सेंट्रल एक्साइज एक्ट, 1944 की धारा 32 के संदर्भ में विचार कर रहा था।
इससे पहले बेंच ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि दिल्ली (प्रिंसिपल बेंच), मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में स्थित सीमा शुल्क, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स सेटलमेंट कमिशन की सभी चार बेंचों में 08.12.2019 से कोरम की कमी है।
याचिकाकर्ता के वकील ने अधीक्षक, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, सीमा शुल्क, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स सेटलमेंट कमिशन द्वारा जारी एक पत्र दिनांक 29.04.2022 का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच में सक्षम प्राधिकारी ने चेयरमैन और एक सदस्य और मुंबई में अतिरिक्त बेंच में उपाध्यक्ष और एक सदस्य को एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करने का निर्णय लिया था।
यह भी कहा गया कि एक वर्ष की अवधि के बाद उक्त व्यवस्था की समीक्षा करने का प्रस्ताव किया गया और उपरोक्त पद के लिए सदस्यों को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने दिनांक 25Delhi High Court Directs Centre To Fill Up Vacant Posts In Central Excise & Service Tax Settlement Commissions At Delhi, Mumbai Within Six Weeks
.04.2022 को प्रस्तुत किया कि सीमा शुल्क, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स सेटलमेंट कमिशन में दो कार्यात्मक बेंच हैं, अर्थात्, नई दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच और मुंबई में एक अतिरिक्त बेंच हैं। विभाग दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच में चेयरमैन और एक सदस्य के पद और उक्त आयोग की मुंबई में अतिरिक्त बेंच में उपाध्यक्ष और एक सदस्य के पद को भरने की प्रक्रिया में है।
कोर्ट ने कहा,
"हालांकि, उपरोक्त दोनों संचारों में कोलकाता और चेन्नई में बेंच के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।"
तदनुसार, नियुक्तियों को पूरा करने के संबंध में प्रतिवादियों को निर्देश देते हुए अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख से पहले पूर्वोक्त पहलू पर स्टेट रिपोर्ट दायर करने की मांग की।
मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
केस शीर्षक: यशपाल सिंह बनाम भारत संघ और अन्य।
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