दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत नामंजूर की

Shahadat

6 April 2023 5:49 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत नामंजूर की

    दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसमें वह पिछले साल 30 मई से हिरासत में हैं।

    जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की भी जमानत याचिका खारिज कर दी।

    अदालत ने कहा,

    “सत्येंद्र जैन प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की क्षमता रखते हैं। याचिकाकर्ता (जैन) को इस स्तर पर पीएमएलए की दोहरी शर्तों को पूरा करने के लिए नहीं ठहराया जा सकता है।”

    अदालत ने कहा कि तीनों आरोपियों को जमानत देने से इनकार करने वाले विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता या विकृति नहीं है।

    आप नेता की जमानत अर्जी निचली अदालत ने 17 नवंबर 2022 को खारिज कर दी थी। उनकी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में नोटिस जारी किया। 22 मार्च को जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।

    ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया यह रिकॉर्ड में आया कि वह कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को नकद देकर अपराध की आय को छिपाने में "वास्तव में शामिल" थे और उसके बाद तीन कंपनियों में नकदी लेकर आए थे। शेयरों की बिक्री यह दिखाने के लिए कि इन तीन कंपनियों की आय बेदाग थी।

    हाईकोर्ट के समक्ष याचिका में जैन ने तर्क दिया कि विशेष न्यायाधीश और प्रवर्तन निदेशालय ने "केवल आवास प्रविष्टियों के आधार पर अपराध की आय की पहचान करके" धन शोधन निवारण अधिनियम को गलत तरीके से पढ़ा और गलत तरीके से लागू किया।

    उन्होंने तर्क दिया कि आवास प्रविष्टियां स्वयं पीएमएलए के तहत दंडनीय अपराध नहीं बन सकती हैं।

    जैन ने आगे कहा कि मामले में चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है और ट्रायल के दौरान उन्हें "कैद करने की आवश्यकता नहीं है।"

    मामले के बारे में

    ईडी ने पिछले साल 100 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। जैन और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पांच कंपनियों और अन्य से संबंधित 4.81 करोड़। कथित तौर पर ये संपत्तियां अकिंचन डेवलपर्स, इंडो मेटल इंपेक्स, प्रयास इंफोसोल्यूशंस, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स और जे.जे. आइडियल एस्टेट आदि।

    2017 में सीबीआई ने जैन और अन्य पर तीन कंपनियों इंफोसोलेशन इंडो मेटालिम्पेक्स, अकिंचन डेवलपर्स और मंगलायतन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से 2010-2012 के दौरान 11.78 करोड़ रुपये और 2015-16 के दौरान 4.63 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया, जब वह दिल्ली सरकार में मंत्री बने थे।

    जैन ने कथित तौर पर अपने सहयोगियों के माध्यम से आवास प्रविष्टियों के लिए विभिन्न शेल कंपनियों के कोलकाता स्थित कुछ एंट्री ऑपरेटरों को पैसे दिए। इसके बाद एंट्री ऑपरेटरों ने जैन से जुड़ी कंपनियों में शेयरों के माध्यम से निवेश के रूप में धन को "शेल कंपनियों के माध्यम से लेयरिंग" करने के बाद कथित तौर पर फिर से रूट कर दिया।

    ईडी का मामला सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया कि जैन ने 2011 और 2012 में प्रयास इंफोसोल्यूशंस द्वारा कृषि भूमि की खरीद के लिए कन्वेयंस डीड पर हस्ताक्षर किए और तबादलों की जानकारी से इनकार कर दिया।

    केस टाइटल: सत्येंद्र कुमार जैन बनाम प्रवर्तन निदेशालय

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