दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला को गलत तरीके से छूने वाले ज्योतिषी को जमानत देने से इनकार किया, 'मानव बलि' के लिए चाकू मारा था

LiveLaw News Network

14 Aug 2021 10:23 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला को गलत तरीके से छूने वाले ज्योतिषी को जमानत देने से इनकार किया, मानव बलि के लिए चाकू मारा था

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ज्योतिषी को एक महिला को अनुचित तरीके से छूने और बाद में 'मानव बलि' के बहाने उस पर चाकू से वार करने के आरोप में जमानत देने से इनकार कर दिया है।

    अभियोजन पक्ष ने तांत्रिक पर आरोप लगाया था कि उसने उसकी मां के स्वास्थ्य में सुधार और उसकी व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने के बहाने उसके साथ डेढ़ लाख रुपए की धोखाधड़ी की, जिसके बाद जस्टिस योगेश खन्ना ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

    महिला के अनुसार, ज्योतिषी उसे पिछले डेढ़ साल से परेशान कर रहा था और 4 मई, 2018 को वह उसे दिल्ली के एक होटल में ले गया। तांत्रिक ने उसे बताया था कि होटल में लगभग साढ़े तीन घंटे तक पूजा की जाएगी।

    महिला का आरोप था कि ज्योतिषी-आरोपी लगभग दो घंटे तक मंत्रों का जाप करता रहा और विराम देने के बाद, उसे बिस्तर पर बैठने के लिए कहा, जिसके बाद उसे अनुचित तरीके से छुआ गया। उसने यह भी आरोप लगाया कि तांत्रिक ने उसकी गर्दन पर चाकू से वार किया।

    महिला ने कहा कि होटल के कमरे से भागने की कोशिश के दौरान भी उस पर चाकू से वार किया गया।

    इस प्रकार अतिरिक्त लोक अभियोजक एमएस ओबेरॉय ने यह प्रस्तुत किया कि आरोपी शायद मानव बलि करने की कोशिश कर रहा था, जिसके दौरान अभियोजन पक्ष को कुल सात चोटें आईं, जिसमें उसकी गर्दन पर तीन चोटें शामिल हैं।

    यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष की जिरह अभी होनी बाकी है, अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।

    अदालत ने कहा , "इस स्तर पर जमानत का कोई आधार नहीं बनता है। याचिका खारिज की जाती है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।"

    हालांकि, गवाह से जिरह पूरी होने के बाद आरोपी को एक आवेदन पेश करने की छूट दी ग।

    केस: अरुण कुमार@सूरज शास्‍त्र‌ी बनाम राज्य

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