दिल्ली हाईकोर्ट ने फेक करेसी मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार किया
LiveLaw News Network
2 Sept 2021 8:53 PM IST

दिल्ली हाईकरो्ट जाली मुद्रा के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए ने कहा कि फेंक करेंसी का प्रचलन अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर रूप से हानिकारक है और देश के वित्तीय विनियमन को बाधित करता है।
कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि नकली नोटों का उत्पादन अक्सर देश के विकास से असंतोष से उपजा है।
इसलिए, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में तरलता के स्थिर संतुलन को वित्तीय रूप से विघटित और अस्थिर करना है।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने टिप्पणी की कि फेंक करेंसी बनाने की प्रक्रिया बेदाग परिष्कार के स्तर पर पहुंच गई है। इसके कारण ये फेंक करेंसी नोट वास्तविक मुद्रा नोटों से अप्रभेद्य हैं। एक उच्च मुनाफाखोरी का व्यवसाय बन गए हैं।
उन्होंने जोड़ा,
"फेंक करेंसी की जालसाजी से नशीली दवाओं की तस्करी, अवैध हथियारों और गोला-बारूद की खरीद, अवांछनीय आतंकवादी संगठनों को वित्त पोषण, सीमा पार से धन शोधन, मानव तस्करी और कई अन्य घटनाएं होती हैं। इसके अलावा, इसका अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है।"
44,000/- नकली भारतीय मुद्रा रुपये के कब्जे में पकड़े गए एक आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की गई।
वर्तमान याचिकाकर्ता का नाम कुछ अन्य लोगों के साथ सिंडिकेट में शामिल होने के रूप में सामने आया।
चूंकि आरोप पत्र निर्धारित समय के भीतर दायर नहीं किया गया था। इसलिए तीन सह-आरोपियों को डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी गई थी।
हालांकि, इससे पहले कि याचिकाकर्ता जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखता, आरोप पत्र दायर किया गया। इस प्रकार, डिफ़ॉल्ट जमानत खारिज कर दी गई।
हाईकोर्ट के समक्ष, याचिकाकर्ता ने अन्य सह-आरोपियों के साथ समानता का अनुरोध किया था।
हालांकि, हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि विधायिका ने देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए विशेष रूप से आईपीसी में धारा 489ए, 489बी, 489सी, 489डी और 489ई को शामिल किया है।
इन प्रावधानों के विधायी इरादे को इकट्ठा करने के लिए इसने के. हाशिम बनाम राज्य तमिलनाडु (2005) का उल्लेख किया।
इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता यह देखते हुए समानता का दावा नहीं कर सकता है कि वह नकली मुद्रा नोटों की छपाई और संचलन में अच्छी तरह से तेल वाली मशीनरी या सिंडिकेट का हिस्सा है, जिसकी देश की अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ने की प्रवृत्ति है।
सिंडिकेट में आरोपी की भूमिका का पता लगाते हुए अदालत ने यह देखने के लिए कि उसके पास 44,000/- नकली भारतीय मुद्रा नोट बरामद हुए यह भी रिकॉर्ड में लाया गया कि एक अन्य सह-आरोपी ने इन नकली नोटों को डिजाइन करने के लिए याचिकाकर्ता के लैपटॉप का इस्तेमाल किया।
इसके अलावा, कॉल डिटेल रिकॉर्ड में भी आरोपी और अन्य शामिल लोगों के बीच लगातार संवाद दिखाया गया था।
यह देखते हुए कि पूरक आरोप पत्र दायर किया जाना बाकी है और अपराधों की प्रकृति गंभीर है, अदालत ने जमानत से इनकार कर दिया और कहा,
"गतिविधि की प्रकृति याचिकाकर्ता के फरार होने / जमानत पर जाने या रिहाई पर उसी गतिविधि में शामिल होने की संभावना को इस समय खारिज नहीं किया जा सकता है।"
केस शीर्षक: तबरेज़ अहमद बनाम दिल्ली के एनसीटी राज्य
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