एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के तहत जमानत पर प्रतिबंध से कंट्रोल सब्सटेंस प्रभावित नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

LiveLaw News Network

7 Feb 2022 5:04 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के तहत गिरफ्तार एक विदेशी नागरिक से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने नियंत्रित पदार्थों से जुड़े अपराधों के आरोपी व्यक्तियों की देयता और विदेशी के जमानत के अधिकार को स्पष्ट किया।

    अधिनियम की धारा 37(1) में कहा गया है कि

    "37. अपराधों का संज्ञेय और गैर-जमानती होना-(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी,- (ए) इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा; (बी) धारा 19 या धारा 24 या धारा 27A के तहत अपराध और वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराधों में कोई भी व्यक्ति जमानत पर या अपने स्वयं के बांड पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि.."

    इस मामले में, याचिकाकर्ता पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में संचालित एक बिजनेस चेन के लिए स्यूडोएफेड्रिन ड्रग्स का सोर्स था।

    जस्टिस भटनागर ने ड्रग्स को "नियंत्रित पदार्थ" बताते हुए कहा कि इस मामले में धारा 37 की रोक लागू नहीं होती।

    स्यूडोएफेड्रिन से संबंधित अपराध के लिए दायित्व

    वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की ओर से 28.12.1999 को जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि स्यूडोएफेड्रिन एक "नियंत्रित पदार्थ" है। एनडीपीएस की धारा 2 (viid) इसे "किसी भी पदार्थ, जिसे केंद्र सरकार, मादक दवाओं (narcotic drugs) या मनोदैहिक पदार्थों (psychotropic substances) के उत्पादन या निर्माण में संभावित उपयोग या किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रावधानों के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियंत्रित पदार्थ घोषित कर सकती है।"

    अधिनियम की धारा 9ए के अनुसार, केंद्र सरकार नियंत्रित पदार्थों के "उत्पादन, निर्माण, आपूर्ति और वितरण और व्यापार और वाणिज्य" को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकती है। धारा 25ए के अनुसार नियंत्रित पदार्थों से जुड़े अपराधों के लिए अधिकतम सजा 10 साल है और एक लाख रुपये का जुर्माना है।

    अधिनियम की धारा 37, धारा 19, 24 और 27 के तहत अपराधों की श्रेणी में आरोपी व्यक्तियों को प्रतिबंधित करती है। दूसरे शब्दों में, प्रतिबंध केवल मादक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थों से जुड़े अपराधों पर लागू होता है। इसके अलावा, इस मामले में, अपराध ऐसा नहीं था कि मौत/आजीवन कारावास की सजा दी जा सके। इस प्रकार, कोर्ट ने स्यूडोएफेड्रिन से जुड़े अपराधों के लिए रोक को बाहर रखा।

    विदेशी नागरिक को जमानत का अधिकार

    याचिकाकर्ता (न्यायिक हिरासत में विदेशी) ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपने जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देने के लिए गुडिकंती नरसिम्हुलु और अन्य बनाम लोक अभियोजक (1978) और सरतोरी लिवियो बनाम राज्य (2005) में जमानत के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया।

    इन निर्णयों में यह दृढ़ता से कहा गया था कि विदेशी नागरिकों को भी जमानत लेने की स्वतंत्रता है।

    निर्णय

    अदालत ने याचिकाकर्ता को एक लाख रुपये का निजी मुचलका और अन्य शर्तें पूरी करने का निर्देश देते हुए जमानत का आदेश दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    "याचिकाकर्ता 16.02.2018 से न्याय‌िक हिरासत में है और इस मामले के मुकदमे के अंतिम निष्कर्ष में लंबा समय लगने की संभावना है। इसलिए, याचिकाकर्ता को एक लाख रुपये की राशि के अपने व्यक्तिगत बांड पर जमानत दी जाती है। जमानत पर रिहा होने के बाद याचिकाकर्ता मामले के जांच अधिकारी को उस पते के बारे में बताएगा, जिस पर वह जमानत पर रहने की अवधि के दौरान निवास करेगा।"

    केस शीर्षक: तिनिमो एफेरे वोवो बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

    केस नंबर: जमानत आवेदन। 2677/2020

    कोरमः ज‌स्टिस रजनीश भटनागर

    प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 94

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