दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के 2020 के चुनावों को मजाक बताया, अंतरिम मामलों के संचालन के लिए हाईकोर्ट के पूर्व जज को नियुक्त किया

Avanish Pathak

21 Oct 2023 8:21 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के 2020 के चुनावों को मजाक बताया, अंतरिम मामलों के संचालन के लिए हाईकोर्ट के पूर्व जज को नियुक्त किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन (आईओए) के 2020 के चुनावों के संचालन में गंभीर और भौतिक अनियमितताएं हुई हैं, कल श्री जस्टिस (रिटायर्ड) जेआर मिधा (दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज) को प्रशासक नियुक्त किया है, जिन्हें अन्य बातों के साथ-साथ नवंबर, 2023 में चुनावों के बाद कार्यकारी समिति का पुनर्गठन होने तक आईओए के मामलों का संचालन करना होगा।

    यह निर्णय वादी द्वारा दायर एक मुकदमे में पारित किया गया, जिसे उसने, जिस तरह से IOA के 2020 के चुनाव पदाधिकारियों के चुनाव के साथ-साथ IOACON 2023 (सदस्यों / आर्थोपेडिक डॉक्टरों का एक वार्षिक सम्मेलन) को आयोजित किया गया, उससे व्यथित होकर किया था।

    वादी पक्ष का आरोप है कि उक्त चुनाव में मतदाता सूची खराब थी और फर्जी वोट डाले गये थे। उन्होंने चुनाव कराने के लिए प्रतिवादी नंबर 1/नित्यम के चयन को भी चुनौती दी।

    इससे पहले, 2021 में, अदालत ने प्रथम दृष्टया विचार किया था कि IOA के 2020 के चुनाव कराने के लिए एजेंसी के रूप में नित्यम की नियुक्ति में कोई अनियमितता नहीं थी और चुनाव को ख़राब नहीं किया जा सकता था।

    हालांकि, उस स्तर पर अदालत के पास अनियमितता/कदाचार के किसी विशिष्ट उदाहरण पर विचार करने का अवसर नहीं था। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, आईओए के 2020 चुनावों में अनियमितताओं के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोप पत्र दायर किया गया।

    वादी ने ज‌स्टिस दत्ता के समक्ष बताया कि अनियमितताएं तब देखी गईं जब एक वोट डॉ एके गुप्ता के नाम पर डाला गया पाया गया, जो आईओए के एक प्रतिष्ठित सदस्य थे, जिनका 2007 में निधन हो गया था।

    इस तर्क का विरोध करने की कोशिश करने पर भी असफल रहने पर, नित्यम ने खुलासा किया कि मृतक डॉ एके गुप्ता के नाम पर वोट वास्तव में वादी में से एक के पक्ष में दिया गया था, न कि प्रतिवादी के पक्ष में।

    इस रहस्योद्घाटन से आश्चर्यचकित होकर, न्यायालय ने यह नोट किया कि नित्यम को "मतदाताओं ने को कैसे वोट डालना है, उस तरीके के बारे में पूरी जानकारी थी", भले ही चुनाव "गुप्त मतदान" के माध्यम से होने वाले थे।

    इसमें कहा गया है: “गुप्त मतदान” द्वारा चुनावों का मूल आधार यह है कि किसी भी मतदाता के मतदान पैटर्न का खुलासा होने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए, चाहे चुनावी प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद। मौजूदा मामले में इसका पूरी तरह से अभाव पाया गया है।”

    न्यायालय ने पाया कि चूंकि नित्यम के पास मतदान पैटर्न के संबंध में "चयनात्मक खुलासा" करने की गुंजाइश थी, जैसा कि उसने अपने हलफनामे में कहा था, आईओए की 2020 की चुनाव प्रक्रिया दूषित हो गई थी।

    अपने बचाव में, IOA ने कहा कि मृत व्यक्ति को वोटिंग सूची से हटाना एक "पुरानी समस्या" थी। हालांकि अदालत ने वादी की इस दलील में दम पाया कि मृतक डॉ गुप्ता की ओर से डाले गए वोट का उदाहरण बहुत गहरी सड़ांध की ओर इशारा करता है। अदालत ने आईओए की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की, जिसमें देश के कुछ बेहद निपुण चिकित्सा पेशेवर शामिल हैं।

    केस टाइटल: डॉ पीवी विजयराघवन और अन्य बनाम नित्यम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, सीएस (ओएस) 414/2020

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