"राज्य का प्राथमिक उद्देश्य कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करना होना चाहिए": दिल्ली हाईकोर्ट ने CO-Win App को 'यूजर फ्रेंडली' बनाने के लिए कहा

LiveLaw News Network

4 Jun 2021 12:06 PM IST

  • राज्य का प्राथमिक उद्देश्य कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करना होना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट ने CO-Win App को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए कहा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को CO-Win App से संबंधित कई मुद्दों पर विचार किया। इनमें इसकी निजता नीति, एक मोबाइल फोन नंबर पंजीकृत करने की अनुमति वाले लोगों की संख्या, कैप्चा चिंताएं आदि शामिल हैं। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इन सब मुद्दों पर सरकार से प्रतिक्रिया मांगी गई है।

    न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि राज्य का प्राथमिक उद्देश्य कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आबादी का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करना होना चाहिए।

    "एक मोबाइल फ़ोन नंबर पर केवल चार लोग ही पंजीकरण कर सकते हैं"

    यह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि केवल चार लोग एक मोबाइल नंबर पर पंजीकरण कर सकते हैं और यह कुल आबादी की तुलना में बहुत कम संख्या है। स्मार्टफोन का उपयोग और संचालन करने वाले कई व्यक्ति COVID-19 वैक्सीनेशन के लिए खुद का या दूसरों का COW-IN पर रजिस्ट्रेशन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

    इस पर केंद्र की ओर से कहा गया कि संख्या केवल चार तक सीमित कर दी गई है, ताकि बिचौलियों द्वारा वैक्सीनेशन की बुकिंग की जमाखोरी को रोका जा सके।

    हालांकि, कोर्ट ने उनके द्वारा अपनाए गए तर्क को स्वीकार नहीं किया और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आबादी का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के लिए कहा।

    निजी जानकारी डेटा पॉलिसी

    दूसरा पहलू डेटा गोपनीयता नीति के तहत COW-IN आवेदन के संबंध में उठाया। इसमें यह प्रस्तुत किया गया कि इसकी डेटा नीति को तुरंत भारत सरकार की वेबसाइट / पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और चार सप्ताह के भीतर न्यायालय के समक्ष रखा जाए।

    COW-IN एप्लिकेशन में कैप्चा प्रविष्टि

    एमिक्स क्यूरी द्वारा हाइलाइट किया गया तीसरा पहलू COW-IN एप्लिकेशन में कैप्चा प्रविष्टि के संबंध में था।

    यह तर्क दिया गया कि कैप्चा एक सुरक्षा विशेषता है और यह कि आबादी का एक बड़ा वर्ग यह नहीं जानता कि इसे कैसे संचालित किया जाए, विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति इसे पढ़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

    इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया कि ऐसे में आवाज-सक्षम कैप्चा, या ओटीपी प्रौद्योगिकी को अपनाना विकल्प हो सकते हैं।

    इस पर, अदालत ने प्रतिवादियों से इसकी जांच करने और अगले 10 दिनों के भीतर इस संबंध में उचित उपाय करने को कहा।

    अदालत ने कहा,

    "प्रतिवादियों का प्रयास उक्त मोबाइल एप्लिकेशन को यथासंभव उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने का होना चाहिए, ताकि इतने साक्षर लोग भी इसका उपयोग करने में सक्षम न हों।"

    कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया:

    "भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि COW-IN एप्लिकेशन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न नियमित रूप से अपडेट किए जाते हैं और सभी प्रासंगिक जानकारी उन लोगों को प्रदान की जाती है जो एप्लिकेशन का उपयोग करते हैं।"

    न्यायालय द्वारा विचार किए गए अन्य मामले

    भारत सरकार ने प्रस्तुत किया कि वह ऑडियो-विज़ुअल और प्रिंट मीडिया पुश और केंद्र सरकार के जागरूकता कार्यक्रमों और COVID-19 के संबंध में हेल्पलाइन नंबरों को प्रसारित करने और लोकप्रिय बनाने के प्रयासों के संबंध में नवीनतम स्थिति रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष रखेगा।

    इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि रेमडेसीविर के वितरण के लिए पूरे चैनल को ट्रैक करने के उद्देश्य से प्रो. धीर, आईआईटी, दिल्ली की सहायता से बनाए गए पोर्टल को अन्य सभी दवाओं के लिए चालू किया जाना चाहिए, जिन्हें COVID-19 और इसके परिणामी रोग जैसे म्यूकोर्मिकोसिस (ब्लैक फंगस) के उपचार के लिए आवश्यक माना जाता है।

    दिल्ली सरकार को इस संबंध में शुक्रवार यानि चार जून 2021 तक रिपोर्ट स्थिति दाखिल करने को कहा गया है।

    COVID-19 रोगियों का इलाज करते समय कुछ प्राइवेट अस्पतालों द्वारा अधिक शुल्क लेने के संबंध में न्यायालय ने दिल्ली सरकार को ऐसी शिकायतों पर गौर करने और जहां भी आवश्यक हो निर्णय और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस संबंध में अगले तीन सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है।

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