'अदालत की मर्यादा कायम नहीं रखी जा रही है': दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील को वीसी मोड में पेश होने से एक महीने के लिए रोक लगाई
Shahadat
9 Jan 2023 12:26 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को वकील को तीन बार अदालती कार्यवाही में बाधा डालने के लिए हाइब्रिड या वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) मोड के माध्यम से उपस्थित होने से एक महीने की अवधि के लिए रोक लगाई।
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि वकील, जो अपने आवास से पेश हो रहा था, वीडियो भी चालू कर रहा था और अदालत की मर्यादा को बनाए नहीं रखा जा रहा था।
अदालत ने आदेश दिया,
"तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि एक महीने की अवधि के लिए आईटी टीम और रजिस्ट्री यह सुनिश्चित करेगी कि उक्त वकील को हाइब्रिड या वीसी सुनवाई के माध्यम से किसी भी अदालती कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति नहीं है।"
जस्टिस सिंह उनके सामने सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई कर रहे थे, जब यह देखा गया कि वकील ने अपना वीडियो चालू कर दिया।
जस्टिस ने कहा,
"मैं उसका पूरा घर देख सकता हूं।"
जस्टिस सिंह ने अपने कोर्ट स्टाफ से वकील को म्यूट करने और उसके वीडियो को बंद करने के लिए कहा, यह रेखांकित करते हुए कि वकीलों को अदालत की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए।
जस्टिस सिंह ने देखा,
"वकील का नाम नोट कर लो। हमें ऐसे वकीलों को वीसी के सामने पेश नहीं होने देना चाहिए। हमें उन्हें ब्लॉक करना चाहिए।”