दिल्ली हाईकोर्ट ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 में धन के उपयोग की निगरानी के लिए जस्टिस सीकरी को प्रशासक नियुक्त किया

Shahadat

20 Jan 2023 8:32 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 में धन के उपयोग की निगरानी के लिए जस्टिस सीकरी को प्रशासक नियुक्त किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने आगामी ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप, 2023 में धन के उपयोग की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज, जस्टिस अर्जन कुमार सीकरी को प्रशासक नियुक्त किया।

    आईएसएसएफ वर्ल्ड कप (राइफल/पिस्टल) मार्च में भोपाल में होने वाला है।

    चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि अगर वर्ल्ड कप के आयोजन में कोई बाधा आती है तो देश की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी, जिसके लिए केंद्र सरकार से धन की आवश्यकता होगी।

    कोर्ट ने कहा कि प्रशासक अपनी पसंद के किसी भी खिलाड़ी की मदद भी ले सकता है, जो नेशनल या इंटरनेशनल शूटर रहा हो, इस मामले में उसकी सहायता कर सके।

    अदालत ने कहा,

    "प्रशासक काम के अनुरूप अपने पारिश्रमिक को तय करने के लिए स्वतंत्र होगा और इसका भुगतान भारत संघ द्वारा किया जाएगा। जारी की गई धनराशि को प्रशासक की सहमति लेनी चाहिए।”

    पीठ ने कार्यक्रम के समापन के बाद सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग की।

    अदालत नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय खेल संघों को मान्यता देने के फैसले के खिलाफ सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा द्वारा दायर याचिका में पिछले साल पारित आदेशों को रद्द करने या संशोधन करने की मांग की गई थी।

    याचिका में केंद्र सरकार से राष्ट्रीय खेल संघों को राष्ट्रीय खेल संहिता, 2011 का अनुपालन करने के बाद ही मान्यता देने का निर्देश देने की मांग की गई।

    पिछले साल 3 जून को समन्वय पीठ ने केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राष्ट्रीय खेल संघों को धन, संरक्षण और अन्य सुविधाएं तभी शुरू की जाएं जब वे राष्ट्रीय खेल संहिता और विभिन्न न्यायिक आदेशों का पालन करें।

    एनआरएआई ने अपने आवेदन में यह कहते हुए अनुमति या आदेश में संशोधन की मांग की कि इससे राष्ट्रीय खेल संघों के सुचारू कामकाज पर असर पड़ा है, क्योंकि पूरी कार्यशील पूंजी ठप हो गई है।

    यह प्रस्तुत किया गया कि धन के रोके जाने से वर्ल्ड कप की मेजबानी प्रभावित होगी और यह संघ देश में अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन के लिए सरकार पर निर्भर है, जिसमें शूटर्स की ट्रेनिंग और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी शामिल है।

    हालांकि, मेहरा ने यह कहते हुए आवेदन पर आपत्ति जताई कि संघ को अंतिम समय में अदालत में नहीं आना चाहिए और किसी भी तरह की छूट देने से अन्य खेल संघों द्वारा दायर किए जाने वाले आवेदनों का परिणाम होगा, जो खेल संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं।

    हालांकि, उन्होंने एडहॉक समाधान का सुझाव दिया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश और शूटिंग में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता अभिनव बिंद्रा की समिति गठित की जा सकती है, जो वर्ल्ड कप आयोजन की देखरेख करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जारी की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि को उक्त समिति के माध्यम से पारित किया जाना चाहिए, जो तब आयोजन के समापन पर सीलबंद कवर में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

    सुझाव को "उचित समाधान" बताते हुए पीठ ने कहा कि मेहरा के प्रस्ताव का एएसजी और एनआरएआई ने विरोध नहीं किया।

    अदालत ने आवेदन का निस्तारण करते हुए कहा,

    "उपरोक्त के मद्देनजर, माननीय जस्टिस (सेवानिवृत्त) अर्जन कुमार सीकरी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को मार्च, 2023 में भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप आयोजन में धन के उपयोग की निगरानी के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है।“

    केस टाइटल: राहुल मेहरा बनाम भारत संघ

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