दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52(1)(za) के तहत विवाह समारोहों में साउंड रिकॉर्डिंग के उचित उपयोग में सहायता के लिए एक्सपर्ट की नियुक्ति की

Shahadat

17 May 2022 10:44 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52(1)(za) के तहत विवाह समारोहों में साउंड रिकॉर्डिंग के उचित उपयोग में सहायता के लिए एक्सपर्ट की नियुक्ति की

    दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉ. अरुल जॉर्ज स्कारिया को विवाह समारोहों और शादियों में साउंड रिकॉर्डिंग के उचित उपयोग और व्यवहार की सीमा तक कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 52(1)(za) की व्याख्या में सहायता करने के लिए एक्सपर्ट के रूप में नियुक्त किया है।

    डॉ. स्कारिया नेशलन लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली में कानून और सह-निदेशक, सेंटर फॉर इनोवेशन, आईपी और प्रतियोगिता के एसोसिएट प्रोफेसर हैं।

    जस्टिस प्रतिभा एम सिंह का विचार था कि उठाए गए मुद्दे का गीतकारों, संगीतकारों, गायकों, साउंड रिकॉर्डिंग निर्माताओं और मालिकों जैसे कलाकारों के साथ-साथ शादियों के संगठन और प्रबंधन में शामिल संस्थाओं के लिए भी बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ेगा।

    अदालत ने कहा,

    "यह मुद्दा सामान्य रूप से समाज से भी संबंधित होगा।"

    कोर्ट ने यह भी कहा,

    "इस न्यायालय की राय है कि भारतीय संदर्भ में संगीत किसी भी शादी या विवाह समारोह का एक अभिन्न अंग है। जिस तरह का संगीत बजाया जाता है वह आमतौर पर विवाह समारोह के प्रयोजनों के लिए भक्ति या आध्यात्मिक संगीत से लेकर लोकप्रिय संगीत तक होता है। विवाह समारोह के अलावा, तिलक, सगाई, कॉकटेल पार्टी, डिनर, मेहंदी, संगीत, आदि जैसे अन्य समारोह होते हैं, जो शादी के उत्सव का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। ऐसे सभी समारोहों में संगीत भी बजाया जाता है। उपरोक्त प्रावधान को कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 1994 के आधार पर 10 मई 1995 से क़ानून में डाला गया था।"

    तदनुसार, न्यायालय ने एक्सपर्ट को उठाए गए मुद्दे पर प्रस्तुतियां का एक लिखित नोट दाखिल करने और प्रावधान के विधायी इतिहास पर विचार करने और उचित उपयोग और निष्पक्ष व्यवहार के प्रश्न पर भारत और विदेशों से संबंधित केस कानून का हवाला देने का निर्देश दिया।

    कोर्ट फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड द्वारा दायर मुकदमे से निपट रहा था, जो अपने सदस्य रिकॉर्ड लेबल यानी कॉपीराइट के मालिकों द्वारा दिए गए असाइनमेंट के आधार पर साउंड रिकॉर्डिंग के सार्वजनिक प्रदर्शन/संचार के लिए लाइसेंस जारी करने के व्यवसाय में लगा हुआ था।

    वादी ने प्रतिवादी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी लुकपार्ट एक्जीबिशन एंड इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग की, जो शादियों जैसे विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के लिए डीजे सेवाओं सहित विभिन्न इवेंट मैनेजमेंट सेवाएं प्रदान करती है।

    वादी का मामला यह है कि प्रतिवादी साउंड रिकॉर्डिंग का उपयोग कर रहा है जिसके संबंध में वादी के पास वाणिज्यिक स्थानों पर उसके द्वारा प्रबंधित और आयोजित विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में नियमित आधार पर अधिकार है।

    यह प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी को विवाह समारोहों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों सहित अपने कार्यक्रमों का आयोजन करते समय संगीत बजाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए।

    हालांकि, वादी के अनुसार, प्रतिवादी ने पत्राचार किए जाने के बावजूद लाइसेंस प्राप्त करने से इनकार कर दिया था।

    दूसरी ओर, प्रतिवादी ने अधिनियम की धारा 52(1)(za) के स्पष्टीकरण पर भरोसा किया। उसने तर्क दिया कि जब विवाह समारोहों या विवाह से जुड़े अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए संगीत बजाया जाता है, जिसमें बारात भी शामिल है, संगीत का उपयोग सही माना जाता है। इसलिए, लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

    इस मुद्दे के महत्व को ध्यान में रखते हुए न्यायालय की राय थी कि किसी एक्सपर्ट की राय लेनी होगी।

    अब इस मामले की सुनवाई 6 जुलाई, 2022 को होगी।

    केस टाइटल: फोनोग्राफ़िक परफ़ॉर्मेंस लिमिटेड बनाम लुकपार्ट एक्ज़िबिशन्स एंड इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 457

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