दिल्ली हाईकोर्ट ने 90 साल की मां को देखने के लिए तरस रही बेटी को 10 मिनट के लिए मिलने की इजाजत दी
Avanish Pathak
4 Nov 2023 6:17 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस शलिंदर कौर की खंडपीठ ने गुरुवार को एक बेटी की अपनी मां के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया। याचिकाकर्ता-बेटी ने याचिका दायर कर कहा था कि उसकी मां शुरू में उसके साथ रहती थी। हालांकि, कुछ समय पहले, उसका भाई उनकी मां को अपने साथ रहने के लिए ले गया।
कथित तौर पर, उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनकी मां को कुछ दिनों में वापस छोड़ दिया जाएगा।
अदालत के समक्ष कार्यवाही के दौरान, पुलिस स्टेशन कृष्णा नगर के एक इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के स्थायी वकील के साथ पेश हुए और बताया कि उन्होंने याचिकाकर्ता की मां से मुलाकात की थी। उसके साथ बातचीत के दौरान, उसने पाया कि वह अपने बेटे के साथ आराम से और स्वेच्छा से रह रही थी।
अदालत ने उक्त बातचीत की वीडियो-रिकॉर्डिंग देखी। इस बिंदु पर, याचिकाकर्ता ने बताया कि उसकी मां 90 वर्ष की है। उसने अदालत से गुहार लगाई कि उसे एक बार अपनी मां से मिलने की इजाजत दी जाए।
अदालत ने कहा कि उसके पास याचिकाकर्ता की मां को उससे मिलने का निर्देश देने की शक्ति नहीं है। हालांकि, सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए यह आदेश दिया गया:
“…चूंकि वह एक बेटी है और यह मानते हुए कि मां ने उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है और उससे मिलने से भी इनकार नहीं किया है, इसलिए, हम उपरोक्त इंस्पेक्टर को यह निर्देश देकर वर्तमान रिट याचिका का निपटारा करते हैं कि वह याचिकाकर्ता को उसकी मां से मिलने के लिए उसके भाई के घर ले जाएं ”।
बैठक की तारीख और समय तय किया गया. अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता की मां अपनी बेटी के साथ जाना चाहती है, तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होगी। इस साल की शुरुआत में, बॉम्बे हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने भी 93 वर्षीय महिला की बेटी को महिला की दूसरी बेटी द्वारा कथित गलत हिरासत के मामले में इसी तरह की राहत दी थी।
केस टाइटल: सीमा बनाम दिल्ली राज्य और अन्य,
केस नंबर: WP (CRL) 3218/2023