एक्टर राजपाल यादव को फिल्म 'मेरा काले रंग दा यार' के प्रचार के लिए विदेश जाने की मिली अनुमति
Shahadat
24 Jun 2025 1:09 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (24 जून) को बॉलीवुड एक्टर राजपाल नौरंग यादव को फिल्म "मेरा काले रंग दा यार" के प्रचार कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए 27 जून से 5 जुलाई के बीच मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने की अनुमति दी।
जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता ने यादव को 27 जून से 05 जुलाई तक विदेश यात्रा करने की अनुमति दी, बशर्ते कि वह 1 लाख रुपये की FDRए प्रस्तुत करें, जिसे न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा किया जाएगा।
न्यायालय ने कहा,
"आवेदक/याचिकाकर्ता नंबर 1 को FDR प्रस्तुत करते समय अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी प्रस्तुत करना होगा, जिसे मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में यात्रा की अवधि के दौरान हर समय चालू रखा जाएगा।"
इसने निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट में जमा यादव का पासपोर्ट इस शर्त पर जारी किया जाए कि भारत वापस आने पर उसे वापस जमा कर दिया जाएगा।
मामले की सुनवाई अब रोस्टर बेंच द्वारा 08 जुलाई को की जाएगी।
विदेश यात्रा के लिए आवेदन यादव ने पिछले साल दायर अपनी याचिका में दायर किया, जिसमें उन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत दर्ज मामले में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी थी। इस मामले में उनकी पत्नी दूसरी याचिकाकर्ता हैं।
पिछले साल जून में समन्वय पीठ ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को निलंबित कर दिया था, यह मानते हुए कि यादव कठोर अपराधी नहीं हैं।
कोर्ट ने यादव से शिकायतकर्ता कंपनी के साथ सौहार्दपूर्ण समझौता करने की संभावना तलाशने को भी कहा था। मामला दिल्ली हाईकोर्ट मध्यस्थता केंद्र के समक्ष लंबित है।
इससे पहले, कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर और उनकी पत्नी को विदेश यात्रा की अनुमति दी थी।
Title: SH. RAJPAL NAURANG YADAV & ANR v. M/S. MURLI PROJECTS PVT. LTD & ANR

