दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी आवास रद्द करने के खिलाफ टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई 4 जनवरी तक स्थगित की

Shahadat

19 Dec 2023 1:38 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी आवास रद्द करने के खिलाफ टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई 4 जनवरी तक स्थगित की

    दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता मोहुआ मोइत्रा द्वारा दायर याचिका को 04 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। महुआ को हाल ही में 'कैश-फॉर-क्वेरी' आरोपों के सिलसिले में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपने सरकारी आवास को रद्द करने को चुनौती दी।

    मोइत्रा को 07 जनवरी 2024 तक सरकारी आवास खाली करने को कहा गया।

    जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह कहते हुए सुनवाई टाल दी कि मामले में फैसला सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मोइत्रा की उनके निष्कासन के खिलाफ याचिका की कार्यवाही पर असर डालेगा।

    अदालत ने मोइत्रा के वकील से कहा,

    “आपने एक रिट याचिका दायर करके आदेश को चुनौती दी। इनमें से एक प्रार्थना आदेश पर रोक लगाने के लिए भी हो सकती है। यदि सुप्रीम कोर्ट स्थगन देने का निर्णय लेता है तो इसके परिणाम होंगे, जिसमें आदेश पर स्थगन लगाना भी शामिल होगा। कोर्ट 2 जनवरी (जनवरी) को फिर से खुलेगा... अगर मैं इस पर फैसला देता हूं तो यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर असर डालेगा।”

    इसने तदनुसार मामले को 04 जनवरी को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया, इस तथ्य के मद्देनजर कि मोइत्रा की अपने निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका 03 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आ रही है।

    मोइत्रा ने केंद्र सरकार के संपदा निदेशालय द्वारा जारी उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनका सरकारी आवास 14 दिसंबर से रद्द कर दिया गया। 07 जनवरी, 2024, और उसे उक्त तिथि तक इसे खाली करने का निर्देश दिया गया।

    मोइत्रा ने 2024 के आम चुनावों के नतीजों तक अपने सरकारी आवास पर कब्जा बरकरार रखने की अनुमति देने का निर्देश भी मांगा।

    याचिका एडवोकेट ऋषिका जैन, नताशा माहेश्वरी और अमन नकवी के माध्यम से दायर की गई।

    इसमें कहा गया कि जबकि मोइत्रा के लोकसभा से उनके निष्कासन की अमान्यता के दावे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं, उन्हें संपदा निदेशालय द्वारा अपनाई जाने वाली "सारांश प्रक्रिया" का उपयोग करके उनके सरकारी आवास से बेदखल नहीं किया जा सकता।

    मोइत्रा ने आगे कहा कि चूंकि लोकसभा से उनका निष्कासन उन्हें अयोग्य नहीं ठहराता है, इसलिए वह फिर से निर्वाचित कार्यालय के लिए दौड़ेंगी और उन्हें अपना समय और ऊर्जा अपने मतदाताओं पर केंद्रित करने की आवश्यकता होगी।

    याचिका में कहा गया,

    “हालांकि, आवास में अस्थिरता याचिकाकर्ता की पार्टी के सदस्यों, सांसदों, साथी राजनेताओं, दौरे पर आने वाले घटकों, प्रमुख हितधारकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी करने और उनसे जुड़ने की क्षमता में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करेगी, जो विशेष रूप से चुनाव के सामान्य नेतृत्व के लिए आवश्यक है।”

    इसमें कहा गया कि मोइत्रा राष्ट्रीय राजधानी में अकेली रहने वाली महिला हैं और उनके पास यहां रहने का कोई स्थान या वैकल्पिक आवास नहीं है।

    याचिका में कहा गया कि अगर उनके सरकारी आवास से बेदखल किया जाता है तो मोइत्रा को चुनाव प्रचार के कर्तव्यों को पूरा करना होगा और साथ ही एक नया निवास भी ढूंढना होगा और फिर खुद ही वहां शिफ्ट होना होगा, जिससे उन पर भारी बोझ पड़ेगा।

    याचिका में कहा गया,

    “इस प्रकार, वैकल्पिक रूप से याचिकाकर्ता प्रार्थना करती है कि उसे 2024 के आम चुनावों के नतीजे आने तक अपने वर्तमान घर में रहने की अनुमति दी जाए। यदि याचिकाकर्ता को अनुमति दी जाती है तो वह ठहरने की विस्तारित अवधि के लिए लागू होने वाले किसी भी शुल्क का भुगतान करने के लिए तत्पर होगी।”

    49 वर्षीय मोइत्रा को एथिक्स पैनल द्वारा 'कैश-फॉर-क्वेरी' मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 08 दिसंबर को लोकसभा सांसद (सांसद) के रूप में निष्कासित कर दिया गया।

    मोइत्रा पर व्यवसायी और मित्र दर्शन हीरानंदानी की ओर से सवाल पूछने के बदले नकद लेने का आरोप लगाया गया। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि उन्होंने हीरानंदानी को अपना संसद लॉग-इन और पासवर्ड विवरण दिया था। हालांकि, उन्होंने उनसे कोई नकद प्राप्त करने के दावे का खंडन किया था।

    मोइत्रा ने विवाद के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष देहाद्राई और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मानहानि का मामला भी दायर किया। इसे जस्टिस सच्जन दत्ता के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

    केस टाइटल: महुआ मोइत्रा बनाम संपदा निदेशालय, भारत सरकार और अन्य।

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