शाहीन बाग में चल रहे सीएए के विरोध को कहीं और स्थानांतरित करने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार
LiveLaw News Network
10 Jan 2020 9:11 AM GMT
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दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहीन बाग में सीएए के विरोध में चल रहे विरोध प्रदर्शन को अलग 'अधिकृत विरोध क्षेत्र' में स्थानांतरित करने की मांग करने वाले आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया है।
यह आवेदन दिल्ली में रहने वाले एक छात्र ने दिया था। यह छात्र चाहता था कि विरोध प्रदर्शन को शाहीन बाग से स्थानांतरित कर दिया जाए, उसके अनुसार, इस प्रदर्शन के कारण डीएनडी फ्लाईओवर मार्ग की ओर ट्रैफिक का बहुत बढ़ जाता है।
आवेदन में उल्लेख किया गया था कि विरोध प्रदर्शनों से कालिंदी कुंज रोड क्षेत्र में भारी भीड़ हो गई है, जिससे सड़कों पर यातायात और पैदल यात्रियों के आवागमन मुश्किल हो गया है। उक्त सड़क की नाकाबंदी के कारण, अधिकांश यातायात को पहले से ही डीएनडी फ्लाईओवर के ऊपर से हटा दिया गया है।
यह भी प्रस्तुत किया गया था कि नोएडा, आश्रम, अपोलो अस्पताल और बदरपुर जाने वाले विभिन्न मार्ग, शाहीन बाग में विरोध क्षेत्र की बैरिकेडिंग के कारण अनुपलब्ध हो गए हैं।
इसके अलावा, आवेदक ने यह भी उल्लेख किया कि प्रदर्शनकारियों ने डिवाइडर और अन्य सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे सरकारी खजाने को वित्तीय नुकसान पहुंचा है।
न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति हरि शंकर की खंडपीठ ने बस सिर हिलाया, और आवेदक को कोई राहत देने से इनकार कर दिया।
शाहीन बाग में, कई लोग हाल ही में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ 14 दिसंबर से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन ने बड़ी भीड़ को आकर्षित किया है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो प्रदर्शनकारियों को दवा, भोजन इत्यादि सभी प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं।