दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 जून, 2020 को या उसके बाद समाप्त हो रहे अंतरिम आदेशों का संचालन एक महीने के लिए आगे बढ़ाया
LiveLaw News Network
15 Jun 2020 7:17 PM IST
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर, दिल्ली हाईकोर्ट ने उन सभी अंतरिम आदेशों के संचालन को आगे बढ़ा दिया है, जो 15 जून 2020 को समाप्त हो रहे थे या उसके बाद समाप्त होने वाले थे।
चीफ जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए आदेश दिया है कि सभी अंतरिम आदेश 15 जुलाई 2020 या अगले आदेश तक स्वचालित रूप से विस्तारित रहेंगे, केवल उन आदेशों को छोड़कर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने किसी विशेष मामले में, विपरीत आदेश पारित किया है।
संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट ने अपने और अधीनस्थ न्यायालयों की ओर से पारित अंतरिम आदेशों के लिए उक्त निर्देश जारी किया है।
पीठ ने ने कहा कि यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि अंतरिम आदेश के पूर्वोक्त विस्तार से किसी पार्टी को कष्ट होता है तो वे उचित राहत पाने के लिए स्वतंत्र होंगे।
कोर्ट ने आदेश को वेबसाइट पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया है, साथ ही कहा कि आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, अन्य बार एसोसिएशनों, स्थायी काउंसिल, यूओआई, जीएनसीटीडी, डीडीए, नागरिक प्राधिकरण को भी बताया जाना चाहिए।
आदेश पारित करते हुए कोर्ट ने अपनी प्रशासनिक समिति के विभिन्न प्रस्तावों पर भी रोशनी डाला, जिसने अदालत के कामकाज को केवल कुछ जरूरी मामलों तक सीमित कर दिया था। इसी समिति ने पिछली अधिसूचना के संचालन को 4 अप्रैल तक बढ़ा दिया।
कोर्ट ने 24 मार्च 2020 की केंद्र सरकार की अधिसूचना का भी हवाला दिया, जिसमें COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए सख्त उपाय लागू किए थे और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी।
यह दूसरी बार है कि जब अदालत ने अपने अंतरिम आदेशों के संचालन को बढ़ाया है।
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