दिल्ली हाईकोर्ट ने सीमित मामलों की सुनवाई के आधार पर कामकाज करने की अवधि को 15 जनवरी तक बढ़ाया, फिज़िकल हियरिंग के लिए रोस्टर में संशोधन किया

LiveLaw News Network

28 Nov 2020 6:27 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने सीमित मामलों की सुनवाई के आधार पर कामकाज करने की अवधि को 15 जनवरी तक बढ़ाया, फिज़िकल हियरिंग के लिए रोस्टर में संशोधन किया

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में COVID-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र हियरिंग सुनवाई को 15 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला किया है।

    वर्तमान कार्यप्रणाली के अनुसार, तीन न्यायालयों - सिविल, आपराधिक, और मूल के दौरान अदालत की प्रत्येक खंडपीठ समय-समय पर फिजिकल हियरिंग के लिए बैठती है, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों को भी उठाती है।

    नए रोस्टर के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति विपिन सांघी की अध्यक्षता के डिवीजन बेंच के अलावा, जो इस अवधि के दौरान तीन दिन तक फिजिकल हियरिंग के लिए बैठेंगे, सभी डिवीजन बेंच 15 जनवरी तक चार बार फिजिकल हियरिगं के लिए बैठेंगे।

    सिविल क्षेत्राधिकार में सभी एकल बेंच इस अवधि के दौरान चार बार फिजिकल हियरिंग के लिए बैठेंगे, न्यायमूर्ति जयंत नाथ की एकल पीठ को छोड़कर जो तीन दिनों के लिए बैठेंगे।

    आपराधिक क्षेत्राधिकार में, सभी एकल बेंच दी गई अवधि के दौरान चार बार फिजिकल हियरिंग के लिए बैठेंगे।

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