दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम को उस चैनल को डिसएबल करने को कहा जिस पर एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट की कॉपीराइट स्टडी मटीरियल / लेक्चर उपलब्ध कराए जा रहे थे
LiveLaw News Network
24 Nov 2020 4:54 PM IST
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार (18 नवंबर) को टेलीग्राम मोबाइल इंटरनेट एप्लिकेशन (और प्रतिवादी नं. 2 से 5) के खिलाफ एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए उन्हें एलन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के कॉपीराइटेड स्टडी मटीरियल / लेक्चर प्रदान करने वाले चैनलों को हटाने / निष्क्रिय करने का निर्देश दिया गया।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर की एकल पीठ ने टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध 31 चैनलों के नाम / लिंक वाली एक सूची प्रदान की, जो कथित रूप से 'एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के कॉपीराइट स्टडी मटीरियल/लेक्चर प्रदान करती है।
एलन का मामला
वादी एलन कैरियर इंस्टीट्यूट ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि यह आईआईटी-जेईई और एनईईटी जैसी प्रवेश परीक्षाओं के लिए छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के व्यवसाय में है, साथ ही वे छात्र जो एम्स में प्रवेश पाने की इच्छा रखते हैं।
वादी द्वारा यह दावा किया गया था कि यह पिछले 32 वर्षों से कोचिंग छात्रों का पूर्वोक्त व्यवसाय चला रहा है।
वादी के अनुसार प्रतिवादी नबर 2 से 5 उसका कॉपी राइट स्टडी मटीरियल/लेक्चर प्रतिवादी नंबर 1 (टेलीग्राम) के प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे हैं।
वादी की ओर से पेश वकील ने वादी के कॉपीराइट के उल्लंघन को उजागर करने के लिए विभिन्न दस्तावेज पेश किए, जो वादी के स्टडी मेटेरियल/ लेक्चर में एम्बेडेड थे।
कोर्ट का आदेश
वादी के वकील को सुनने और दस्तावेजों को देखने के बाद अदालत का विचार था कि, "कम से कम इस स्तर पर वादी ने एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होता है।"
कोर्ट ने टिप्पणी की,
"सुविधा का संतुलन भी इस तथ्य को देखते हुए वादी के पक्ष में प्रतीत होता है कि यह पिछले 32 वर्षों से छात्रों को कोचिंग देने के व्यवसाय में है।"
कोर्ट ने कहा कि,
"यदि अंतरिम राहत नहीं दी जाती है, तो वादी के कानूनी अधिकार और व्यावसायिक हित प्रभावित होंगे।"
तदनुसार, सूट में नोटिस और प्रतिवादियों को ई-मेल सहित सभी माध्यमों से नोटिस जारी किया गया था।
इस बीच प्रतिवादी न. 2 से 5 स्टडी मटीरियल/लेक्चर को अपलोड करने से रोक दिया गया, जिस पर वादी का कॉपीराइट है।
इसके अलावा प्रतिवादी क्र. 1 (टेलीग्राम) को निर्देशित किया गया था कि वह एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट की कॉपीराइट स्टडी मटीरियल / लेक्चर्स को उसके कॉपीराइट के उल्लंघन में प्रदान करने वाले टेलीग्राम चैनलों / खातों को डिसएबल कर दे।
मामले को आगे की सुनवाई के लिए 02.02.2021 को सूचीबद्ध किया गया है।
उल्लेखनीय है कि मई 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम मोबाइल इंटरनेट एप्लिकेशन के खिलाफ एक आंशिक आदेश पारित किया, जिसमें 48 घंटे के भीतर 'दैनिक जागरण' समाचार पत्र के पीडीएफ संस्करण साझा करते हुए कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन करने वाले टेलीग्राम चैनलों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल न्यायाधीश पीठ ने टेलीग्राम को निर्देश दिया कि वह उल्लंघन करने वाले टेलीग्राम मोबाइल इंटरनेट एप्लिकेशन चैनल के उपयोगकर्ता के विवरणों का खुलासा करे।
केस का शीर्षक - एम / एस एलन कैरियर इंस्टीट्यूट बनाम टेलीग्राम एफजेड-एलएलसी और अन्य [CS (COMM) नंबर 505/ 2020, I.A.Nos.10626-27 /2020 और 10630/2020]
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