दिल्ली हाईकोर्ट ने टोल ठेकेदारों को राहत दी, बैंक गारंटी और अन्य प्रतिभूतियों के मामले में NHAI को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

LiveLaw News Network

23 Jun 2020 7:54 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने टोल ठेकेदारों को राहत दी, बैंक गारंटी और अन्य प्रतिभूतियों के मामले में NHAI को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

    COVID-19 के कारण केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों के कारण देश भर के टोल प्लाजाओं पर टोल वसूली में आई भारी कमी के कारण दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को NHAI को टोल ठेकेदारों की कैश पर्फामेंस सिक्योरिटी की जब्ती और बैंक गारंटियों को तलब करने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

    हालांकि, एकल न्यायाधीश ने कहा कि ठेकेदार संबंधित अनुबंधों के अनुसार रिटेंशन एमाउंट में कटौती के बाद, सभी टोल प्लाजा पर जमा किए गए टोल को NHAI के पास जमा करना जारी रखेंगे।

    कोर्ट स्काईलार्क इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो देश भर में NHAI और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लगभग 15 टोल प्लाजा के संचालक हैं। याचिकाकर्ता का कहना ‌था कि मार्च, 2020 में COVID-19 के कारण लागू किए गए लॉकडाउन ने टोल वसूली को प्रभावित किया है, जिसके कारण NHAI को पेमेंट करने में भी परेशनी आई है।

    विवाद का मुख्य मुद्दा यह है कि असम और मेघालय में टोल प्लाजा से संबंधित अनुबंधों के संबंध में, याचिकाकर्ता को धमकी दी गई है कि पर्फामेंस बैंक गारंटी को एन्कैश किया जाएगा और लगभग 9.44 करोड़ रुपए के कैश पर्फामेंस स‌िक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी।

    कोर्ट में दलील दी गई कि NHAI ने टोल ठेकेदारों को 26 मार्च, 2020 से 19 अप्रैल, 2020 की अवधि में कोई भी टोल इकट्ठा नहीं करने का निर्देश दिया था, जिसके कारण टोल ठेकेदारों ने अपने ठेकों की संदर्भ में आपातकालीन परिस्थितियों में ठेके की शर्तें पूरी न कर पाने का दावा किया था।

    मंत्रालय ने 18 मई 2020 को एक ज्ञापन जारी किया, जिसमें ठेकेदारों को आपातकालीन परिस्थितियों के मामले मे राहत देने के तरीके की चर्चा की गई थी। उक्त ज्ञापन के अनुसार, NHAI ने 28 मई 2020 को एक नीति परिपत्र जारी किया था, जिसमें टोल ठेकेदारों को आपातकालीन परिस्थितियो में राहत देने के तरीके को विस्तार से बताया गया था।

    विभिन्न अभ्यावेदनों के बाद, मंत्रालय ने 3 जून, 2020 को एक ज्ञापन जारी किया, जिसमें कहा गया कि टोल ठेकेदारों को संबंधित अनुबंधों के अनुसार राहत प्रदान की जाएगी।

    जस्टिस प्रथिबा एम सिंह की खंडपीठ ने 22 जून को अपने आदेश में कहा कि कैश पर्फामेंस सिक्योरिटी और पर्फामेंस बैंक गारंटी के संबंध में अगली सुनवाई, 2 जुलाई, 2020 तक यथास्थिति बनाए रखने का जा सकती है। उक्त आदेश से सभी टोल प्लाजाओं के संबंध में COVID-19 महामारी के संदर्भ में टोल ठेकेदार को एक बड़ी राहत दी है।

    याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व श्री संदीप सेठी, श्री कृष्ण विजय सिंह, श्री मनीष डेंबला, श्री नचिकेता गोयल और कोचर एंड कंपनी के श्री प्रद्युम्न सेवर ने किया।

    NHAI का प्रतिनिधित्व श्री पद्म प्रिया और सुश्री नीतिका शर्मा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरेंद्र हुड्डा ने किया।

    मंत्रालय का प्रतिनिधित्व भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता के साथ-साथ श्री देव पी भारद्वाज ने किया।

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