दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों से जमानत याचिकाओं में तथ्यों को सीमित रखने के लिए कहा, जजमेंट एक्सट्रैक्ट जोड़ना छोड़ें

Shahadat

21 Sept 2022 11:17 AM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों से जमानत याचिकाओं में तथ्यों को सीमित रखने के लिए कहा, जजमेंट एक्सट्रैक्ट जोड़ना छोड़ें

    दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि वकील जमानत याचिकाओं का ड्राफ्ट तैयार करते समय विस्तृत निर्णय साइटेशन जोड़ते हैं, वकीलों से अनुरोध किया कि वे "याचिका के मूल सिद्धांतों" का पालन करें और केवल उन तथ्यों, कानूनी प्रावधानों और आधारों का उल्लेख करें जिन पर जमानत मांगी गई है।

    जस्टिस तलवंत सिंह ने कहा कि ड्राफ्ट तैयार करने वाले वकीलों को निर्णयों की प्रतियों को अंडरटेकिंग के साथ संलग्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे वे बहुत भारी हो जाते हैं।

    यह कहते हुए कि वकील बहस के समय निर्णय का हवाला देने के लिए स्वतंत्र हैं, न्यायाधीश ने कहा:

    "ये साइटेशन तर्क के समय कोर्ट मास्टर को सौंपे जा सकते हैं या अंतिम तर्क के लिए याचिकाओं को सूचीबद्ध करने से ठीक पहले उन्हें ऑनलाइन दायर किया जा सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वकील भविष्य में इसे ध्यान में रखेंगे।"

    अदालत ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 308, 323, 341 और 34 के तहत दर्ज एफआईआर में दो लोगों आकाश चौधरी और गौरव सिंह को अग्रिम जमानत देते हुए यह टिप्पणी की। आरोपी ने तर्क दिया कि एफआईआर स्थानीय नगर पार्षद के पति के प्रभाव के तहत दर्ज की गई है। यह प्रस्तुत किया गया कि उनके खिलाफ एफआईआर उनके द्वारा दर्ज की गई एफआईआर का प्रतिवाद है।

    पीड़ित पक्ष की स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, यह कहा गया कि 8 जुलाई को पक्षों के बीच झगड़े के बाद पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि घायल शिकायतकर्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    शिकायतकर्ता ने पहले की घटना का जिक्र किया, जब याचिकाकर्ताओं ने अपनी पत्नी के कहने पर सड़क निर्माण से संबंधित कार्य का विरोध किया था।

    आरोप है कि याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता को लाठियों और लोहे की रॉड से पीटा, जिसके परिणामस्वरूप वह बेहोश हो गया और आरोपी व्यक्ति उसे मरा हुआ समझ कर मौके से चला गया।

    जांच के दौरान आईओ ने घटना स्थल का दौरा किया और वीडियो फुटेज को सुरक्षित रखा। आईओ के अनुसार, वीडियो फुटेज से पता चला कि तीसरे व्यक्ति ने शिकायतकर्ता को मारा, जबकि याचिकाकर्ता इस घटना में सक्रिय रूप से शामिल थे।

    फुटेज देखने पर कोर्ट का मानना कि शिकायतकर्ता ने पहली बार में फावड़ा उठाया और उसने आरोपी व्यक्तियों पर हमला किया।

    कोर्ट ने कहा,

    "मेरा मानना ​​​​है कि सबूत का एकमात्र विश्वसनीय टुकड़ा, जो घटना की स्पष्ट तस्वीर देता है, पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज है, जो जमीन के पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। दोनों पक्षों ने दावों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया। उन्होंने अपनी-अपनी एफआईआर में तथ्य बताए हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई नहीं दिए।"

    यह देखते हुए कि विवाद बहुत ही मामूली मुद्दे पर शुरू हुआ और बाद में "जमकर लात-घूंसे चलने" तक बढ़ गया, अदालत ने कहा कि इस घटना के परिणामस्वरूप दोनों समूहों द्वारा उन तथ्यों के आधार पर क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई, जो उनके लिए सबसे उपयुक्त है, बिना यह जाने कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

    अदालत ने आदेश दिया,

    "यहां जांच एजेंसी को दोनों एफआईआर में किए गए अतिरंजित आरोपों पर भरोसा किए बिना वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर पूरी घटना की जांच करने और जांच समाप्त करने और आगे की कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि वर्तमान जांच का आदेश दिया गया है सीधे क्षेत्र डीसीपी की देखरेख में किया जाना है।"

    तद्नुसार जमानत याचिकाओं का निस्तारण किया गया।

    टाइटल: आकाश चौधरी बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और अन्य और अन्य जुड़ा मामला

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