दिल्ली हाईकोर्ट ने टिकट खरीदने में वित्तीय अक्षमता का हवाला देते हुए वीजा बढ़ाने की मांग करने वाले इथियोपियाई परिवार की याचिका पर केंद्र से शीघ्र निर्णय लेने को कहा
LiveLaw News Network
1 Sept 2021 9:27 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) से कहा है कि वह एक इथियोपियाई परिवार द्वारा अपने देश वापस जाने के लिए टिकट खरीदने के लिए वित्तीय कठिनाई के मद्देनजर अपने मेडिकल वीजा के विस्तार की मांग करने वाली याचिका पर जल्दी फैसला करे।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ इथियोपियाई परिवार के पांच सदस्यों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी।
याचिका में संबंधित प्राधिकारी को उनके वीजा को 45 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्देश देने की मांग की गई थी क्योंकि उनका मेडिकल वीजा 31 अगस्त को समाप्त हो गया है।
याचिकाकर्ताओं का मामला है कि एक जुलाई 2020 को परिवार के दो सदस्यों के इलाज के उद्देश्य से भारत पहुंचने के बाद उन्होंने COVI-19 मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण अनुमान से कहीं अधिक खर्च कर दिया।
यह कहते हुए कि इथियोपिया के टिकटों की कीमत बहुत अधिक है, याचिकाकर्ताओं की ओर से नि:शुल्क पेश हुए अधिवक्ता जीशान खान ने प्रार्थना की कि परिवार का वीजा 45 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाया जाए, जिससे वे अपनी वापसी की आवश्यक व्यवस्था कर सकें।
याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा:
"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता का वीजा 31.08.2021 को समाप्त हो रहा है, यह उम्मीद की जाती है कि प्रतिवादी नंबर दो उक्त तिथि से पहले याचिकाकर्ता के आवेदन पर शीघ्र निर्णय लेंगे।"
सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार के स्थायी वकील राजेश गोगना ने अदालत को अवगत कराया कि यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा भारत में रहने के लिए और 45 दिनों की अवधि के लिए परमिट जारी करने के लिए एक आवेदन दायर किया जाता है तो केंद्र शीघ्र ही विचार करेगा।
इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जब से याचिकाकर्ता भारत आए हैं, पूरी दुनिया COVID-19 के प्रभाव से जूझ रही है, उनके साथ नरमी से बरताव किया जाए।
उपरोक्त को देखते हुए मामले को छह सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
शीर्षक: रिदा अल हलावल्ह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।

