दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, साइबर सेल, गूगल से इंटरनेट से एक महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो लिंक हटाने के लिए कहा
Shahadat
10 Sept 2021 12:08 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, गूगल, यूट्यूब और दिल्ली पुलिस साइबर सेल को इंटरनेट से एक महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो वाले लिंक या साइटों को हटाने के लिए कदम उठाने को कहा।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।
महिला ने अपनी याचिका में केंद्र से छद्म नामों से अश्लील साइटों के रूप में काम करने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश देने की मांग की गई।
इसके साथ ही याचिका में प्रतिवादियों को उनकी साइटों पर प्रदर्शित होने वाली महिला की किसी भी नग्न, यौन रूप से स्पष्ट या छेड़छाड़ की गई तस्वीरों को ब्लॉक करने के लिए विशेष निर्देश देने की भी मांग की गई।
हाईकोर्ट ने कहा,
"यह स्पष्ट किया जाता है कि यह एक प्रतिकूल मुकदमा नहीं है। गूगल की ओर से पेश वकील ममता झा और यूट्यूब की ओर से पेश वकील अनुराग अहलूवालिया और दिल्ली पुलिस के वकील केंद्र और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल मिलकर याचिकाकर्ता की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो वाली साइटों और लिंक को हटाने के लिए सुनवाई की अगली तारीख से पहले कदम उठाएंगे।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि वह याचिकाकर्ता महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो वाली साइटों और इंटरनेट से लिंक को हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
इसे देखते हुए कोर्ट ने केंद्र को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया।
इसके अलावा, इंटरनेट से लिंक और साइटों को हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से कोर्ट ने दिल्ली पुलिस साइबर सेल को पक्षकार बनाया गया।
अदालत ने कहा,
"साइबर सेल के माध्यम से दिल्ली पुलिस को सुनवाई की अगली तारीख से पहले पक्षकार बनाया गया। राज्य की ओर से एएससी ऋचा कपूर साइबर सेल को नोटिस जारी किया जाता है।"
कोर्ट ने आरोपी को पक्षकार बनाया और संबंधित एसएचओ को उस पर नोटिस तामील करने का निर्देश दिया।
अब मामले की सुनवाई 16 सितंबर को होगी।
हाईकोर्ट ने इस साल की शुरुआत में कहा कि ऐसे व्यक्ति की सहमति के बिना अश्लील वेबसाइट पर अपलोड की गई फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से ली गई तस्वीरें आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत ऐसा कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही भले ही तस्वीरें अपने आप में आपत्तिजनक न हों पक्षकार की सहमति के बिना व्यक्ति की निजता का उल्लंघन होगा।
न्यायालय ने यह भी कहा कि भारत के भीतर भी आपत्तिजनक सामग्री को हटाने या उपयोग करने की अक्षमता को प्रभावी बनाने के निर्देश के लिए एक सर्च इंजन को दुनिया भर में खोज परिणामों को अवरुद्ध करना चाहिए, क्योंकि ऐसा आदेश जारी करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा यदि एक वादी को अपूरणीय क्षति को रोकने की यथार्थवादी संभावना उसके पास नहीं है।
शीर्षक: श्रीमती एक्स बनाम भारत संघ और अन्य
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