दिल्ली सरकार और स्टूडेंट्स ने दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की, फैसले में निजी स्कूलों को फीस लेने से रोकने के लिए जारी दिल्ली सरकार के आदेश को रद्द किया गया था

LiveLaw News Network

7 Jun 2021 4:30 AM GMT

  • दिल्ली सरकार और स्टूडेंट्स ने दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की, फैसले में निजी स्कूलों को फीस लेने से रोकने के लिए जारी दिल्ली सरकार के आदेश को रद्द किया गया था

    Delhi High Court

    दिल्ली सरकार और छात्रों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की है, दिल्ली सरकार द्वारा 18 अप्रैल और 28 अगस्त 2020 को जारी दो आदेशों को रद्द करने के सिंगल जज की बेंच के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली सरकार ने उन आदेशों में COVID 19 लॉकडाउन के बीच, निजी स्कूलों को छात्रों से वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क लेने से रोक दिया था।

    हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष शुक्रवार को याचिकाओं को सूचीबद्ध किया गया। हालांकि, पीठ की उपलब्धता के कारण, मामलों को जस्टिस मनमोहन और जस्टिस नवीन चावला की खंडपीठ को स्थानांतरित कर दिया गया।

    सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ताओं ने बेंच से यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित करने का अनुरोध किया। हालांकि कोर्ट ने इस प्रकार के किसी भी आदेश को पारित करने से इनकार करते हुए याचिकाओं को आगे विचार के लिए सात जून को सूचीबद्ध किया।

    कोर्ट ने कहा, "वर्तमान अपीलें DB-I से स्थानांतरण के माध्यम से प्राप्त हुई हैं। चूंकि इस न्यायालय के पास प्रश्नगत निर्णय को पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए वर्तमान मामलों को 07 जून, 2021 को अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें।"

    जस्टिस जयंत नाथ की सिंगल जज बेंच के आदेश की आलोचना करते हुए याचिकाओं का समूह दायर किया गया था, जिसपर बेंच ने कहा,

    "प्रश्नगत कृत्य उक्त स्कूलों के लिए पूर्वाग्रही हैं और उनके कामकाज पर अनुचित प्रतिबंध का कारण बनेंगे। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, स्पष्ट रूप से प्रतिवादी द्वारा 18.04.2020 और 28.08.2020 के जारी आदेश

    याचिकाकर्ता को मना करना/वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क का संग्रह स्थगित करना, अवैध है और डीएसई एक्ट और नियमों के तहत निर्धारित प्रतिवादी की शक्तियों का उल्लंघन करता है। उस सीमा तक आदेश रद्द किया जाता है।"

    अदालत ने कहा कि शिक्षा विभाग के पास ऐसे गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को केवल शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए उनकी फीस तय करने और उन्हें एकत्र करने की शक्ति है। यह देखते हुए कि सरकार के आदेशों में ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था कि वार्षिक शुल्क का संग्रह और विकास शुल्क निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा मुनाफाखोरी या कैपिटेशन फीस लेने के समान है, कोर्ट ने कहा, "प्रश्नगत आदेशों का अवलोकन से यह नहीं दिखता कि निजी गैर-सहायत प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों के पूरे निकाय ने कथित तथ्यों और परिस्थितियों में वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क जमा करने की मांग करके मुनाफाखोरी या कैपिटेशन फीस वसूल की है। गैर-सहायता प्राप्त स्कूल स्पष्ट रूप से वेतन, स्थापना और स्कूलों पर अन्य सभी खर्चों को जुटाने के लिए एकत्र की गई फीस पर निर्भर हैं।

    कोई भी नियम या आदेश जो सामान्य और सामान्य शुल्क एकत्र करने के लिए उनकी शक्तियों को प्रतिबंधित या निश्चित रूप से स्थगित करने की मांग करता है, जैसा कि प्रश्नगत आदेशों में किया गया है, गंभीर वित्तीय पूर्वाग्रह और स्कूलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बाध्य है।"

    इसके अलावा, कोर्ट ने कहा, "तथ्यों और परिस्थितियों में प्रतिवादी को वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क के संग्रह को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की कोई शक्ति नहीं है, जैसा कि करने की मांग की गई है। प्रश्नगत कृत्य उक्त स्कूलों के लिए प्रतिकूल हैं और उनके कामकाज में एक अनुचित प्रतिबंध का कारण बनेंगे। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में,स्पष्ट रूप से प्रतिवादी द्वारा जारी किए गए 18.04.2020 और 28.08.2020 के आदेश इस हद तक हैं कि वे याचिकाकर्ता को मना करते हैं / वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क के संग्रह को स्थगित करते हैं, ये अवैध हैं और डीएसई एक्ट और नियमों के तहत निर्धारित प्रतिवादी की शक्तियों के खिलाफ नहीं है। उक्‍त सीमा तक आदेश रद्द किए जाते हैं।"

    याचिका का निपटारा करते हुए कोर्ट ने कहा कि, "पैरा (i) से (vii) में दिए गए उपरोक्त निर्देश याचिकाकर्ता स्कूलों पर लागू होंगे। हालांकि, खंड (ii) को संशोधित किया जाना है। संबंधित छात्रों द्वारा देय राशि का भुगतान 10.06.2021 से छह मासिक किश्तों में किया जाएगा। "

    टाइटिल: शिक्षा निदेशालय बनाम एक्शन कमेटी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूल

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



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