दिल्ली सरकार ने स्पा सेंटर्स को फिर से खोलने की अनुमति दी; हाईकोर्ट ने COVID-19 दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा

LiveLaw News Network

27 July 2021 2:00 PM IST

  • दिल्ली सरकार ने स्पा सेंटर्स को फिर से खोलने की अनुमति दी; हाईकोर्ट ने COVID-19 दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेश को फिर से खोलने की अनुमति देने के बाद COVID-19 महामारी के बीच बंद किए गए स्पा सेंटर्स को फिर से खोलने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं का निपटारा किया।

    न्यायमूर्ति रेखा पल्ली को यह बताया गया कि 24 जुलाई को डीडीएमए द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। इसमें आदेश में निर्धारित कुछ शर्तों के अधीन स्पा सेंटर्स को फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी, जिससे याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई शिकायत का समाधान हो गया।

    यह सुनकर कोर्ट ने कहा:

    "अब कुछ भी नहीं बचा है।"

    हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि,

    "सभी स्पा ऑपरेटर उक्त आदेश में निर्धारित शर्तों का पालन करेंगे।"

    डीडीएमए ने कहा कि स्पा सेंटर्स को इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी कि स्पा के संबंध में MoH&FW के 18 नवंबर, 2020 के कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

    इसके अलावा, यह कहा गया है कि ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच छह फीट की दूरी बनाए रखी जाएगी और मेडिकल आदि स्वच्छता और मास्किंग के सभी मानकों को बनाए रखेंगे।

    आदेश में कहा गया,

    "इसके अलावा, स्पा में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति को देखते हुए ऐसे प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों को COVID-19 वैक्सीन या RTPCR टेस्ट कराना होगा। विशेष रूप से ग्राहकों के निकट संपर्क में आने की संभावना रखने वाले डॉक्टर्स को।"

    हालांकि यह कहा गया है कि स्पा के मालिक शर्तों के सख्त अनुपालन के साथ-साथ COVID-19 उपयुक्त व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे और उल्लंघन के मामले में उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

    पिछली सुनवाई के दौरान, दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया था कि स्पा सेंटर्स को फिर से खोलने पर अंतिम फैसला जल्द ही लिया जाएगा, क्योंकि मामला अधिकारियों के विचाराधीन है।

    उपरोक्त सबमिशन को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सुझाव दिया था कि सरकार को स्पा सेंटर्स को फिर से खोलने का निर्णय लेते समय उन शर्तों पर भी विचार करना चाहिए जो केवल वैक्सीन ले चुके कर्मचारियों या ग्राहकों को स्पा सेंटर में प्रवेश करने की अनुमति है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया था कि एक बार में स्पा सेंटर का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम करने के कारक पर भी सरकार विचार कर सकती है।

    इसके साथ ही कोर्ट ने एक और क्लब वाली याचिका का भी निपटारा किया। इस याचिका में इस महीने की शुरुआत में नोटिस जारी किया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में स्पा सेंटर्स खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी करने में अत्यधिक देरी की है। यह आरोप लगाया गया कि स्पा सेंटर्स के साथ सैलून, जिम और अन्य प्रतिष्ठानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिन्हें खोलने की अनुमति दी गई है।

    याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली सरकार द्वारा 26 जून, 2021 को जारी दिशा-निर्देशों को चुनौती दी थी। इसमें सैलून, जिम और योग संस्थान खोलने की अनुमति दी गई थी। मगर विशेष रूप से स्पा सेंटर्स को फिर से खोलने पर रोक लगाई गई थी। यह कहते हुए कि स्पा सेंटर्स के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने में एक गैरकानूनी और अत्यधिक देरी की है, याचिका में कहा गया है कि सरकार ने बिना दिमाग लगाए दिशानिर्देश जारी किए।

    केस शीर्षक: दिल्ली वेलनेस स्पा एसोसिएशन बनाम जीएनसीटीडी

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