दिल्ली सरकार ने साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दी, उच्च न्यायालय ने विक्रेताओं को जल्द से जल्द टीकाकरण सुनिश्चित करने को कहा

LiveLaw News Network

17 Aug 2021 12:19 PM GMT

  • दिल्ली सरकार ने साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दी, उच्च न्यायालय ने विक्रेताओं को जल्द से जल्द टीकाकरण सुनिश्चित करने को कहा

    Delhi High Court

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सप्ताहिक पटरी बाजार एसोसिएशन की एक याचिका का निस्तारण किया, जिन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में 9 अगस्त से साप्ताहिक बाजार खोलने की दिल्ली सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद याचिका दायर की थी।

    जस्टिस रेखा पल्ली ने हालांकि अपने पहले के अवलोकन को दोहराया कि विक्रेताओं को तीसरी COVID लहर से बचने के लिए, यदि पहले से नहीं किया गया है तो खुद को टीका लगवाना सुनिश्चित करना चाहिए।

    अदालत ने कहा , "हालांकि याचिकाकर्ता की शिकायत का समाधान किया गया है, यह एक बार फिर अपेक्षित और दोहराया जाता है कि विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि पहले से टीका नहीं लगाया गया है, तो उन्हें जल्द से जल्द टीका लगाया जाए।"

    कोर्ट मॉल और बाजार खोलने, लेकिन साप्ताहिक बाजार नहीं खोलने के दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    इससे पहले, कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था और यह भी टिप्पणी की थी कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से यह उम्मीद की गई थी कि वह उपरोक्त मुद्दे पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार करेगी।

    इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कोर्ट को सूचित किया कि एक निर्णय लिया गया है, जिसमें उसने 9 अगस्त से सभी साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 8 अगस्त को जारी आदेश पर भरोस रखा गया था।

    उक्त आदेश के अनुसार, साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति देते हुए, डीडीएमए ने COVID से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए भी निर्दिष्ट किया है।

    कोर्ट ने उक्त कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा, "न्यायालय यह जानकर प्रसन्न है कि साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति देकर, प्रतिवादी ने साप्ताहिक बाजारों में नियमित आधार पर आरटीपीसीआर/आरएटी परीक्षण आयोजित करने का प्रस्ताव किया है।"

    तद्नुसार याचिका का निस्तारण किया गया।

    पिछले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता संघ की ओर से पेश अधिवक्ता रजत वाधवा ने उक्त कार्रवाई से पीड़ित गरीब विक्रेताओं की चिंता पर प्रकाश डाला था।

    उन्होंने यह भी कहा कि यदि नगरपालिका क्षेत्र में केवल एक साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दी जाती है तो अधिक भीड़ होगी।

    शीर्षक: सप्ताहिक पटरी बाजार एसोसिएशन बनाम जीएनसीटीडी

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