दिल्ली सरकार ने प्रत्येक जिले में एक अदालत को 'मानवाधिकार अदालत' के रूप में नामित किया

LiveLaw News Network

27 Nov 2020 5:09 AM GMT

  • दिल्ली सरकार ने प्रत्येक जिले में एक अदालत को मानवाधिकार अदालत के रूप में नामित किया

    दिल्ली सरकार के विधि, न्याय और विधायी कार्य विभाग ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रत्येक जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-02 की अदालत को मानवाधिकार अदालत के रूप में नामित करने की अधिसूचना जारी की है।

    24 नवंबर को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से दिल्ली के राष्ट्रीय स्वयं निर्वाचन आयोग के उपराज्यपाल ने प्रत्येक जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-02 की अदालत को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में नामित करने की कृपा की है।

    8 जुलाई, 2019 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया था, जिसमें मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 और 31 के तहत आवश्यक देश भर के प्रत्येक जिले के लिए मानवाधिकार अदालतों को विशिष्टता और स्थापित करने की मांग की गई थी।

    विधि की छात्रा भाविका पोर द्वारा दायर याचिका में मानवाधिकारों के उल्लंघन से उत्पन्न अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष लोक अभियोजकों (एसपीपी) की नियुक्ति की भी मांग की गई है।

    "... सदी की एक चौथाई से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उत्तरदाताओं ने मानवाधिकारों के उल्लंघन और दुरुपयोग से उत्पन्न अपराधों की त्वरित सुनवाई करने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना करने में विफल रहे और उन न्यायालयों में विचारण करने के उद्देश्य से एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति भी की । भारत में मानवाधिकारों को दुनिया भर के देशों और गैर सरकारी संगठनों ने निंदनीय माना है । हाल ही में भारत मानवाधिकार रिपोर्ट 2018, जिसे 2018 के लिए मानवाधिकार प्रथाओं पर देश रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य विभाग, लोकतंत्र ब्यूरो, मानवाधिकार और श्रम भारत में दुखद स्थिति में एक गहरी वास्तविकता प्रदान करते हैं।

    अधिवक्ता मनोज वी जॉर्ज के माध्यम से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि यह रिपोर्ट पुलिस क्रूरता, प्रताड़ना और अधिक हिरासत और मुठभेड़ों से होने वाली मौतों, जेल में भयानक परिस्थितियों, मनमाने ढंग से गिरफ्तारियों और गैरकानूनी नजरबंदी, निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षण से इनकार जैसे विभिन्न मानवाधिकारों के उल्लंघन पर प्रकाश डालती है ।

    2018 में अनाथालयों में दर्ज बच्चों की तस्करी की जांच के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई करते हुए तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने राज्यों के सामने सवाल खड़ा कर दिया था कि कानून के अनुसार एक्सक्लूसिव ह्यूमन राइट्स कोर्ट क्यों नहीं स्थापित किए गए।

    अधिनियम की धारा 30 और 31 में यह निर्धारित किया गया है कि राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से प्रत्येक जिला को मानवाधिकारों के उल्लंघन से उत्पन्न अपराधों की त्वरित सुनवाई प्रदान करने के उद्देश्य से मानवाधिकार न्यायालय के रूप में सत्र न्यायालय के लिए निर्दिष्ट करेगी । इसके अलावा, राज्य उस न्यायालय में मामले चलाने के उद्देश्य से लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक को भी निर्दिष्ट करेगा।

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