हाईब्रिड मोड़ में सुनवाई करना एक अपवाद है, नियम नहीं: दिल्ली कोर्ट ने 15 मार्च से पूरी तरह से फिजिकल कामकाज फिर से शुरू होने पर कहा

LiveLaw News Network

10 March 2021 5:49 AM GMT

  • हाईब्रिड मोड़ में सुनवाई करना एक अपवाद है, नियम नहीं: दिल्ली कोर्ट ने 15 मार्च से पूरी तरह से फिजिकल कामकाज फिर से शुरू होने पर कहा

    दिल्ली हाईकोर्ट मंगलवार को वकीलों के वैक्सीनेश तक फिजिकल सुनवाई की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि दिल्ली की सभी अदालतें 15 मार्च से पूर्ण रूप से फिजिकल कामकाज शुरू करेंगी और वर्चुअल सुनवाई की अनुमति केवल असाधारण मामलों में दी जाए।

    जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की डिवीजन जज की बेंच ने कहा कि,

    "संबंधित सुनवाई मोड को एक दिन पहले काम करने की अनुमति देने पर हाइब्रिड सुनवाई मोड केवल एक अपवाद होगा, आदर्श नहीं।"

    पीठ ने कहा,

    "हमें फिजिकल सुनवाई को फिर से शुरू करना होगा। फिजिकल सुनवाई का मानक होना चाहिए। स्क्रीन पर किसी दस्तावेज़ को पढ़ना और उसे फिजिकल रूप में पढ़ना समान नहीं है। यदि मकोई हाइब्रिड का विकल्प चुन रहा है, तो उन्हें निर्बाध रूप से कनेक्शन आदि की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। हम गड़बड़ी को समायोजित नहीं कर सकते हैं। यदि आप बहस करने में सक्षम नहीं हैं, तो यह हमारी समस्या नहीं है। हम उस विलासिता को अनुमति नहीं दे सकते हैं कि आप बाहरी हैं या आप जहां भी हैं और सुनवाई प्रभावित होती है।"

    अदालत ने कहा कि वकील के दिल्ली से बाहर होने की भौगोलिक स्थिति को एक असाधारण परिस्थिति नहीं माना जाएगा। साथ ही इस तरह की वर्चुअल उपस्थिति जैसे कि खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी या अनुपलब्धता के दौरान कोई भी बाधा वकीलों के अपने जोखिम पर होगी।

    अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि 15 मार्च तक यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हाइब्रिड सुनवाई प्रणाली सभी न्यायालयों में उपलब्ध कराई गई है, क्योंकि किसी असाधारण मामले में विकल्प (वर्चुअल सुनवाई) का लाभ उठाने के लिए भी यह सुविधा पहले अदालत कक्ष में उपलब्ध होगी।

    लगभग 4 घंटे तक चली सुनवाई में अदालत ने इस मुद्दे पर सभी पक्षों को सुना और साथ ही उस महिला वकील के रुख पर सहमति जताई, जो दो छोटे बच्चों की मां है। ऐसे असाधारण मामलों में जहां उनके बच्चे वर्चुअल कक्षाओं में भाग ले रहे हैं और जिसे वह अपने पेशे के साथ जारी रखना चाहती है, अदालत ने कहा कि ऐसे मामले में वर्चुअल सुनवाई की अनुमित दी जानी चाहिए। हालांकि, अदालतें ऐसे मामले को "करुणा" से तय करेंगी।

    वहीं दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बार एसोसिएशन ने कहा कि फिजिकल सुनवाई को 15 मार्च से योजना के अनुसार सही तरीके से चलाना होगा, जूनियर एडवोकेट्स की तरह विभिन्न आधारों को वर्तमान वर्चुअल सुनवाई मोड से गंभीर रूप से प्रभावित किया जा रहा है।

    सीनियर एडवोकेट्स गीता लूथरा, चंदर लाल और एएस चंडियोक ने वर्चुअल सुनवाई की सुविधा को जारी रखने के पक्ष में मजबूती से तर्क देते हुए कहा कि COVID-19 स्थिति के संबंध में अभी अधिक निश्चितता नहीं है।

    वर्तमान स्थिति में जहां अदालत के बाहर केवल 11 बेंच फिजिकल रूप से काम कर रहे हैं, वहां भी सुविधा या स्थान की पूरी कमी की ओर संकेत करते हुए सीनियर एडवोकेट लाल ने कहा, "अगर हम पुराने दिनों में वापस जाने चाहते हैं, जहां हमें पोडियम तक पहुंचने के लिए धक्का-मुक्की करनी होती थी, तो हमारे लॉर्डशिप ने सही संकेत दिया है, तब स्थिति क्या होगी?"

    उन्होंने पुष्टि की कि COVID-19 का एक नया संक्रमण पहले से ही 5 राज्यों में फैल गया है और वायरस से खतरा अभी दूर नहीं हुआ है, बल्कि "वास्तव में यह वापसी कर रहा है।"

    उससे सहमत होते हुए सीनियर एडवोकेट चंडियोक ने कहा,

    "भले ही हमें फिजिकल सुनवाई पर वापस जाने की आवश्यकता हो, फिर भी हमें चरणों में जाने की कोशिश करनी चाहिए। यह भी तब जब पता चल जाए कि COVID-19 वैक्सीन कैसे काम कर रही है, आदि।"

    उन्होंने निवेदन किया,

    "यह कारण न बना जाए कि आम ज़िंदगी को प्रभावित करने वाली महामारी फिर से आए।"

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