दिल्ली कोर्ट 2018 ट्वीट केस में मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर शुक्रवार को आदेश सुनाएगा

Sharafat

14 July 2022 10:33 AM GMT

  • दिल्ली कोर्ट 2018 ट्वीट केस में मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर शुक्रवार को आदेश सुनाएगा

    दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें उनके खिलाफ हाल ही में धार्मिक भावनाओं को आहत करने और 2018 में किए गए अपने ट्वीट के माध्यम से दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में दर्ज एफआईआर में जमानत की मांग की गई थी।

    जुबैर को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने 2 जुलाई को जमानत देने से इनकार कर दिया था। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला शुक्रवार को दोपहर 2 बजे आदेश सुनाएंगे।

    सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से पूछा कि आरोपी का बयान क्यों नहीं दर्ज किया गया।

    कोर्ट ने पूछा,

    " क्या आपने इस व्यक्ति का बयान दर्ज किया है? आपने अभी तक बयान ही नहीं लिखा है। (आपने अभी तक बयान दर्ज नहीं किया है) आपने कितने पीड़ितों के बयान बरामद किए हैं? "

    जुबैर को 17 जून को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में है।

    कोर्ट ने कहा, " आप जांच अधिकारी हैं। आपको बयान दर्ज करना होगा। "

    मोहम्मद जुबैर की ओर से पेश एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट को मामले के समग्र तथ्यों से अवगत कराया। उन्होंने तर्क दिया कि विचाराधीन तस्वीर एक हिंदी फिल्म "किसी से ना कहना" की है, जो 1983 में बनी थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि कई ट्विटर यूज़र ने तस्वीर शेयर की थी, हालांकि, केवल जुबैर को "निशाना" बनाया गया।

    जुबैर को पहले चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था क्योंकि सीएमएम ने देखा कि वह "असहयोगी" बने रहे और ट्वीट पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल किए गए डिवाइस की बरामदगी की जानी थी। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने जुबैर की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

    जुबैर को भारतीय दंड संहिता की धारा 153A (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, आदि) और आईपीसी के धारा 295 (किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना) के तहत गिरफ्तार किया गया है।

    दिल्ली पुलिस के अनुसार, एक ट्विटर हैंडल से एक शिकायत प्राप्त होने के बाद मामला दर्ज किया गया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि जुबैर ने "एक विशेष धर्म के भगवान का जानबूझकर अपमान करने के उद्देश्य से एक संदिग्ध तस्वीर" ट्वीट की थी।

    एफआईआर के अनुसार, हिंदू भगवान हनुमान के नाम पर 'हनीमून होटल' का नाम बदलने पर 2018 से जुबैर का ट्वीट उनके धर्म का अपमान है।

    एफआईआमें आरोप लगाया गया है कि जुबैर द्वारा एक विशेष धार्मिक समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल किए गए शब्द और तस्वीर अत्यधिक उत्तेजक और लोगों में नफरत की भावना को भड़काने के लिए पर्याप्त से अधिक है जो समाज में सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए हानिकारक हो सकता है।

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