जेल हिंसा: दिल्ली कोर्ट ने तिहाड़ के डीजीपी को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सीनियर जेल अधिकारियों के कार्यालयों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया

Shahadat

30 July 2022 6:25 AM GMT

  • जेल हिंसा: दिल्ली कोर्ट ने तिहाड़ के डीजीपी को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सीनियर जेल अधिकारियों के कार्यालयों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया

    दिल्ली की एक अदालत ने जेल अधिकारियों के हाथों पिटाई के बारे में कैदियों द्वारा आरोपों को दूर करने के लिए जेल डायरेक्टर जनरल, तिहाड़ को सुपरिंटेंडेंट और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया।

    साकेत अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनू अग्निहोत्री कैदी मोनू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें आरोप लगाया गया कि इस साल मार्च में लोहे के झूले पर बंधकर एक घंटे से अधिक समय तक तिहाड़ जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफिस में उसकी पिटाई की गई थी।

    अदालत ने कहा कि तिहाड़ जेल में कैदी मोनू की पिटाई के आरोप डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के कार्यालय में दो बार सामने आए हैं। अन्य मामलों में भी इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं।

    अदालत का विचार था कि जेल के वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से न केवल उनके खिलाफ झूठे आरोप दूर होंगे, बल्कि ऐसे कार्यालयों के कामकाज में पारदर्शिता भी दिखाई देगी।

    अदालत ने कहा,

    "यह अदालत इन कार्यालयों में ऑडियो रिकॉर्डिंग पर जोर नहीं दे रही है, लेकिन अगर गणमान्य व्यक्ति अपने आधिकारिक कामकाज के संबंध में इन कार्यालयों का दौरा करते हैं तो भी इन कार्यालयों में इसे स्थापित नहीं करने का एक कारण नहीं होना चाहिए।"

    इसमें कहा गया,

    "इसके अलावा, इन सीसीटीवी कैमरों का कंट्रोल जेल अधिकारियों के हाथों में रहेगा। जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति इसे नियमित रूप से नहीं देख पाएगा। मामले में इन कार्यालयों में यूटीपी की पिटाई के आरोपी की सच्चाई आसानी से सामने आ जाएगी। दिल्ली के आसपास की अदालतों का बहुत कीमती समय बचेगा और जेल अधिकारियों का बहुत समय और ऊर्जा भी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के कार्यालयों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने से बचेगी। "

    तिहाड़ जेल के डीजीपी ने अदालत को बताया कि सुपरिंटेंडेंट और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के कमरों में सीसीटीवी कैमरे लगाना उचित नहीं होगा, क्योंकि इन कमरों का उपयोग अक्सर न्यायिक अधिकारियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों सहित गणमान्य व्यक्तियों और आगंतुकों की मेजबानी के लिए किया जाता है, जो जेलों का दौरा करते हैं और जेल अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं।

    यह भी कहा गया कि प्रशासनिक ब्लॉक के गैलरी क्षेत्र के साथ-साथ कंट्रोल रूम के प्रत्येक कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे इन कमरों के बाहरी क्षेत्र को ठीक से कवर किया जा सके। यह भी कहा गया कि अगर ऐसे किसी भी कमरे में कोई अप्रिय घटना होती है तो इसका अंदाजा पहले से लगे सीसीटीवी कैमरों से आसानी से लगाया जा सकता है।

    उन्होंने कहा,

    "यदि गणमान्य व्यक्ति/न्यायाधीश/वरिष्ठ सरकारी अधिकारी जेल जाते हैं और उनकी मेजबानी के लिए डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के कार्यालयों का उपयोग किया जाता है तो ऐसे कार्यालयों के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने का यह कारण नहीं हो सकता। जहां तक ​​पुलिस अधिकारियों द्वारा कैदियों से पूछताछ करने की बात है तो यह भी संबंधित सुपरिंटेंडेंट/डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने का कारण नहीं होना चाहिए।"

    इसमें कहा गया,

    "आजकल न केवल अधीनस्थ स्तर पर बल्कि देश के सुप्रीम कोर्ट की अदालतों की कार्यवाही को आम जनता अपने घरों में आराम से बैठकर देख सकती है, जो तथ्य भारत भर की अदालतों के कामकाज में पारदर्शिता के अलावा कुछ भी नहीं दर्शाता है।"

    कोर्ट ने कहा कि जब वह कार्यालयों में ऑडियो रिकॉर्डिंग पर जोर नहीं दे रहा है तो उसने कहा कि अगर गणमान्य व्यक्ति अपने आधिकारिक कामकाज के लिए आते हैं तो भी इन कार्यालयों में इसे स्थापित नहीं करने का कारण नहीं होना चाहिए।

    अदालत ने इस प्रकार सुनवाई की अगली तारीख 29 अगस्त को डीजीपी द्वारा एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। इसने संबंधित जेल अधीक्षक को कैदी मोनू द्वारा कथित घटना के संबंध में सीसीटीवी फुटेज पेश करने का भी निर्देश दिया।

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