दिल्ली कोर्ट ने टीआरपी स्कैम में टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार के खिलाफ रिपलब्कि टीवी की मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया

LiveLaw News Network

1 April 2021 8:35 AM GMT

  • दिल्ली कोर्ट ने टीआरपी स्कैम में टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार के खिलाफ रिपलब्कि टीवी की मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया

    दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने एआरजी आउटलेयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (रिपब्लिक टीवी और आर भारत चैनल चलाने वाली कंपनी) द्वारा टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार के खिलाफ टीआरपी घोटाला मामले में रिपब्लिक टीवी और उसके प्रमुख अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए दायर आपराधिक मानहानि मामले का संज्ञान लिया है।

    एसीएमएम चंदर जीत सिंह की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एडवोकेट विजय अग्रवाल (रिपब्लिक टीवी की पेश हुए वकील) की सुनवाई के बाद 8 जून, 2021 को प्री-समनिंग साक्ष्य के लिए मामला तय किया है।

    एआरजी आउटलेयर ने धारा 499/500 आईपीसी के तहत अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क महाराष्ट्र सरकार के तहत एक शातिर, प्रतिशोधी और दुर्भावना से प्रेरित प्रैक्टिस का लक्ष्य रहा है और कुमार एक योजना के तहत लाभ लेने के लिए चल रहे गहरे बैठे द्वेष के अपने स्वयं के कॉर्पोरेट हितों को आगे बढ़ाने का इरादा रखती हैं।

    यह कहा गया है कि कथित टीआरपी छेड़छाड़ से संबंधित पूरे मामले की जांच की जा रही है और बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने मामला लंबित है।

    भले ही 18 जनवरी को एक टेलीकास्ट में यह आरोप लगाया गया है:

    "टीआरपी स्कैम में मुख्य रूप से व्हाट्सएप चैट और मुंबई पुलिस की चार्जशीट के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल, गलत तरीके से दुरुपयोग और विकृत करके और मुंबई में निचली अदालतों और माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट से पहले मामले के संबंध में अभियुक्त व्यक्ति टीवी चैनल टाइम्स नाउ के साथ-साथ यूट्यूबर जैसे विभिन्न पोर्टल में इंटरनेट पर प्रकाशित और प्रसारित किए गए नीचे उल्लिखित घोर निंदनीय सामग्री को उगलने के लिए लापरवाहपूर्ण होड़ में चला गया है।"

    कंपनी ने आग्रह किया है कि नविका कुमार को निर्णय प्रक्रिया से अधिक चोरी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और चैनल को एक समानांतर विज्ञापन फोरम से ऊपर उठाकर अपराध का दिखाना चाहिए।

    शिकायत में कहा गया,

    "दो आरोप पत्र पहले ही दायर किए जा चुके हैं, लेकिन जांच अभी भी जारी है। ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है और शिकायतकर्ता कंपनी तथ्यात्मक रूप से निर्दोष है और दोषी साबित होने तक भी निर्दोष है। मामला कानून के अनुसार तय किया जाएगा और कोई भी तृतीय-पक्ष इंटरऑपर नहीं हो सकता है। कानून की प्रक्रिया को पूर्व निर्धारित करने की अनुमति दी गई है।"

    शिकायत में, एआरजी आउटलेर ने कहा है कि नविका कुमार को इस बात से ईर्ष्या हो रही है कि अर्नब गोस्वामी ने टाइम्स नाउ को लॉन्च किया और इसे एक साल के भीतर एक संपन्न समाचार चैनल बना दिया और इसके बाद रिपब्लिक टीवी लॉन्च किया और उसे भी लोकप्रिया बना दिया।

    शिकायत में कहा गया है,

    "अभियुक्त ईर्ष्या करता है और शिकायतकर्ता कंपनी की सफलता से मेल खाते हुए अभियुक्त की क्षमता की कमी के कारण इस बदनाम शो को प्रसारित किया जाता है।"

    यह भी आरोप लगाया गया कि नविका कुमार ने अरनब गोस्वामी पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने और राज्य के रहस्यों को लीक करने का आरोप लगाते हुए "बेबाक और अनगढ़ दावे" किए; इस तरह के आरोप "एक सरासर झूठ" हैं।

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