दिल्ली कोर्ट ने एलजी वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में मेधा पाटकर को 5 महीने कैद की सजा सुनाई, 10 लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया

Shahadat

1 July 2024 5:19 PM IST

  • दिल्ली कोर्ट ने एलजी वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में मेधा पाटकर को 5 महीने कैद की सजा सुनाई, 10 लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया

    दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और एक्टिविस्ट मेधा पाटकर को 2001 में विनय कुमार सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि मामले में 5 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

    वीके सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) हैं।

    अदालत ने कहा कि पाटकर की उम्र और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को देखते हुए उन्हें अधिक सजा नहीं दी जा रही है। न्यायाधीश ने कहा कि सजा 30 दिनों तक स्थगित रहेगी।

    साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने पाटकर को सक्सेना को हुए नुकसान के लिए 10 लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा।

    पाटकर को 24 मई को भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि के अपराध के लिए अदालत ने दोषी ठहराया।

    सक्सेना ने 2001 में पाटकर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उस समय वे अहमदाबाद स्थित एनजीओ नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के प्रमुख थे।

    सक्सेना ने 25 नवंबर, 2000 को "देशभक्त का असली चेहरा" शीर्षक से प्रेस नोट जारी कर पाटकर के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

    प्रेस नोट में पाटकर ने कहा था,

    "हवाला लेन-देन से दुखी वी.के.सक्सेना खुद मालेगांव आए, एनबीए की तारीफ की और 40,000 रुपये का चेक दिया। लोक समिति ने भोलेपन से तुरंत रसीद और पत्र भेजा, जो ईमानदारी और अच्छे रिकॉर्ड रखने को दर्शाता है। लेकिन चेक भुनाया नहीं जा सका और बाउंस हो गया। जांच करने पर बैंक ने बताया कि अकाउंट मौजूद ही नहीं है।"

    पाटकर ने कहा कि सक्सेना कायर हैं, देशभक्त नहीं।

    2001 में शिकायत दर्ज होने के बाद अहमदाबाद की एमएम अदालत ने आईपीसी की धारा 500 के तहत अपराध का संज्ञान लिया और पाटकर के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी की। 3 फरवरी, 2003 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी की सीएमएम अदालत को शिकायत मिली। 2011 में पाटकर ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का दावा किया।

    उन्हें दोषी ठहराते हुए अदालत ने कहा कि पाटकर की हरकतें जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण थीं, जिनका उद्देश्य सक्सेना की छवि को खराब करना था। इससे उनकी छवि और साख को काफी नुकसान पहुंचा है।

    इसने पाया कि पाटकर के बयान, जिसमें उन्होंने सक्सेना को देशभक्त नहीं बल्कि कायर कहा और हवाला लेनदेन में उनकी संलिप्तता का आरोप लगाया, न केवल अपने आप में अपमानजनक थे बल्कि नकारात्मक धारणाओं को भड़काने के लिए गढ़े गए।

    इसने आगे कहा कि पाटकर इन दावों का खंडन करने या यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहीं कि उनका इरादा या पूर्वानुमान नहीं था कि इन आरोपों से नुकसान होगा।

    इसके अलावा, न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि शिकायतकर्ता को "कायर" और "देशभक्त नहीं" के रूप में लेबल करने का पाटकर का निर्णय उनके व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्र के प्रति वफादारी पर सीधा हमला था।

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