ECI अधिकारियों पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों वाली याचिका पर दिल्ली कोर्ट ने नई 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' मांगी

  • ECI अधिकारियों पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों वाली याचिका पर दिल्ली कोर्ट ने नई एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी

    दिल्ली कोर्ट नेदिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर नई 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) दाखिल करे। यह याचिका वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी और सरकारी फंड के दुरुपयोग के मामले में दायर की गई।

    पटियाला हाउस कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कौतुक भारद्वाज ने वकील महमूद प्राचा द्वारा पिछले साल दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

    इस शिकायत में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ERO), सहायक ERO, बूथ लेवल अधिकारियों और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई।

    याचिका में आरोप लगाया गया कि पात्र मतदाताओं का जानबूझकर नाम नहीं जोड़ा गया, डुप्लीकेट एंट्रीज़ को बनाए रखा गया, फर्जी वोटिंग को बढ़ावा दिया गया और वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए आवंटित फंड का गबन या गलत इस्तेमाल किया गया।

    चूंकि यह मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(3) के तहत आवेदन पर बहस के लिए सूचीबद्ध था, इसलिए प्राचा ने दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' का जवाब दाखिल किया।

    कोर्ट को बताया गया कि प्राचा को जांच अधिकारी (IO) के सामने अपने सबूत पेश करने का मौका नहीं मिला। इसलिए यह मानते हुए कि शुरुआती जांच या शिकायतकर्ता से पूछताछ किए बिना 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' दाखिल नहीं की जा सकती थी, जज ने IO से नई रिपोर्ट मांगना उचित समझा।

    कोर्ट ने कहा,

    "संबंधित IO को नोटिस जारी कर निर्देश दिया जाए कि वे शिकायतकर्ता और शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए सबूतों (यदि कोई हों) की जांच करने के बाद नई ATR दाखिल करें..."

    अब यह मामला 17 नवंबर के लिए सूचीबद्ध है।

    शिकायत में अधिकारियों के खिलाफ कई अपराधों के लिए कार्रवाई की मांग की गई, जिनमें लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, सार्वजनिक रिकॉर्ड में जालसाजी और आपराधिक साजिश शामिल हैं। साथ ही 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम' (Representation of the People Act) के तहत अन्य अपराध भी शामिल हैं।

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