दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली कैंट रेप पीड़िता की पहचान का कथित तौर पर खुलासा करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा प्रवक्ता की याचिका पर ट्विटर से एटीआर मांगा

LiveLaw News Network

23 Sep 2021 7:29 AM GMT

  • दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली कैंट रेप पीड़िता की पहचान का कथित तौर पर खुलासा करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा प्रवक्ता की याचिका पर ट्विटर से एटीआर मांगा

    दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा दिल्ली मीडिया प्रमुख और प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ नौ वर्षीय नाबालिग पीड़िता की पहचान का खुलासा करने के लिए दायर एक शिकायत पर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।

    उक्त नाबालिग लड़की की दिल्ली कैंट एरिया में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार और हत्या कर दी गई थी।

    राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने पुलिस को 29 सितंबर तक उक्त रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

    अदालत ने कहा,

    "यह सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एक शिकायत है। सुनवाई की अगली तारीख यानी 29.09.2021 के लिए संबंधित एसएचओ से रिपोर्ट मांगी जाए।"

    अधिवक्ता नीरज के माध्यम से दायर शिकायत में पुलिस को राहुल गांधी के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74, POCSO अधिनियम की धारा 23 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 228A के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई।

    जिंदल का मामला यह है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई करने में विफल रही।

    शिकायत में कहा गया,

    "आरोपी व्यक्ति ने एक नाबालिग बच्ची सुश्री XXXXX के परिवार के साथ एक तस्वीर साझा की। इसमें उल्लेख किया गया कि वे उसके माता-पिता हैं। तस्वीर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और इस तस्वीर के आधार पर परिवार की पहचान करना बहुत स्पष्ट है। यह बलात्कार पीड़िता के आवास विवरण और उसकी पहचान का खुलासा करने के बराबर है।"

    आवश्यक प्रावधानों और निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह माना गया कि बलात्कार पीड़ितों की पहचान की रक्षा की जानी चाहिए ताकि वे उपहास, उत्पीड़न या सामाजिक बहिष्कार का शिकार न हों।

    अदालत अब इस मामले की सुनवाई 29 सितंबर को करेगी।

    हाल के एक घटनाक्रम में सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया था कि उसने सांसद राहुल गांधी द्वारा कथित रूप से संवेदनशील विवरण का खुलासा करने और पीड़िता के परिवार की तस्वीरें प्रकाशित करने वाले ट्वीट को हटा दिया है। कंपनी ने गांधी के अकाउंट को बंद करने का भी दावा किया, क्योंकि उन्होंने उनकी नीति का उल्लंघन किया था।

    हाईकोर्ट पोक्सो अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के एक और निर्देश के साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका पर विचार कर रहा है।

    शीर्षक: नवीन कुमार जिंदल बनाम राज्य

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