दिल्ली कोर्ट ने अनएकेडमी को ANI की सामग्री का इस्तेमाल करने से रोका, यूट्यूब वीडियो हटाने का आदेश दिया

Shahadat

16 July 2025 8:19 AM

  • दिल्ली कोर्ट ने अनएकेडमी को ANI की सामग्री का इस्तेमाल करने से रोका, यूट्यूब वीडियो हटाने का आदेश दिया

    दिल्ली कोर्ट ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी अनएकेडमी को समाचार एजेंसी एशिया न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) के मूल वीडियो या किसी भी कॉपीराइट किए गए कार्य या सामग्री को प्रकाशित, अपलोड या उपयोग करने से रोक दिया है, जिसमें उसका यूट्यूब चैनल भी शामिल है।

    पटियाला हाउस कोर्ट की जिला जज हेमानी मल्होत्रा ने अनएकेडमी को ANI के कॉपीराइट किए गए कार्य का उल्लंघन करने वाले वीडियो या किसी भी अन्य सामग्री को हटाने और हटाने का निर्देश दिया।

    जज ने अनएकेडमी के खिलाफ ANI के मुकदमे में उसके पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि अगर एजेंसी को एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है तो इससे एजेंसी को अपूरणीय क्षति होगी।

    ANI का आरोप था कि अनएकेडमी ने अपने यूट्यूब चैनल "पाथफाइंडर बाय अनएकेडमी" और सिंडिकेटेड न्यूज़फ़ीड, जो विशेष रूप से उसके ग्राहकों के लिए उपलब्ध है, पर समाचार एजेंसी के कार्यों वाले तीन वीडियो अवैध और अनधिकृत रूप से पुन: प्रस्तुत किए।

    यह आरोप लगाया गया कि ANI से कोई प्राधिकरण, लाइसेंस या अनुमति प्राप्त किए बिना अनएकेडमी ने उक्त चैनल पर समाचार एजेंसी के कार्यों को शामिल करते हुए व्यवस्थित रूप से सामग्री प्रसारित की थी।

    ANI के पक्ष में फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने कहा:

    “वादी के वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों और वादी द्वारा प्रस्तुत सामग्री के अवलोकन के बाद वादी ने प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा के संतुलन को अपने पक्ष में स्थापित किया।”

    गूगल एलएलसी की ओर से उपस्थित वकील ने प्रस्तुत किया कि अनएकेडमी के यूट्यूब चैनल से उल्लंघनकारी वीडियो पहले ही हटा दिए गए।

    इस पर जज ने आदेश दिया कि भविष्य में गूगल एलएलसी अपने यूट्यूब चैनल पर अनएकेडमी द्वारा प्रकाशित उल्लंघनकारी सामग्री को हटाएगा, ब्लॉक करेगा और उस तक पहुंच को अक्षम करेगा, जैसा कि वाद में प्रार्थना की गई।

    न्यायालय ने मुकदमे में समन जारी किया और मामले की सुनवाई 11 सितंबर के लिए सूचीबद्ध की।

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